उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए वीरवार को सायं 6 बजे चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो गई है। पांच अक्टूबर को जिला में प्रत्येक मतदान केंद्रों के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरी मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि से बाहर प्रत्याशी बूथ स्थापित कर सकते है, जिसमें केवल एक टेबल व दो कुर्सी रखी जा सकती हैं।, यहां कोई झंडा, पोस्टर या चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकती। इस बूथ में चुनाव सामग्री रखने, खाद्य पदार्थ परोसने तथा भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार संपन्न हो जाता है। प्रत्याशी द्वारा स्थापित किए जाने वाले बूथ पर आयोग की हिदायतों अनुसार पोस्टल, झंडा, चुनाव चिन्ह तथा अन्य चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। इस बूथ में न तो भीड़ एकत्रित होगी तथा न ही खाद्य पदार्थ परोसे जा सकेंगे। निर्धारित अवधि के उपरांत चुनाव प्रचार करने वाले चुनाव प्रत्याशियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।