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जिलावासी अनाधिकृत कॉलोनी या निर्माण में न करें निवेश : उपायुक्त

Wed, 04 Sep 2024 12:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2024 12:35 AM IST
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District residents should not invest in unauthorized colonies or construction: Deputy Commissioner
रोहतक। जिलावासी भू-मालिकों/भू-माफिया की ओर से विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों या किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण में निवेश न करें। जिला प्रशासन की ओर से ऐसी कॉलोनियों एवं निर्माण को गिराने के लिए नियमित अंतराल पर अभियान चलाए जाते हैं। सुंदरपुर व भाली आनंदपुर में चिह्नित खसरा संख्या व विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के संदर्भ में सभी अधिकारियों को सेल डीड व सेल एग्रीमेंट न करने के आदेश जारी किए हैं। यह कहना है उपायुक्त अजय कुमार का। वे मंगलवार को लोगों से अपील कर रहे थे।
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उपायुक्त के आदेशानुसार जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सुंदरपुर की राजस्व संदा के खसरा संख्या-35//15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 16/1, 34//10/1 मिन, 10/1, 10/3, 11/1, मिन, 11/3 व भाली आनंदपुर की राजस्व संदा के खसरा संख्या- 44//13/1, 17/2, 18/2/1, 18/2/2, 23 व 24 में नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस, सीएलयू, एनओसी प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनिया विकसित की जा रही हैं। रोहतक के उपमंडलाधीश, जिला राजस्व अधिकारी व रोहतक व कलानौर के तहसीलदार शहरी क्षेत्र में विकसित की जा रही उपरोक्त अनाधिकृत कालोनियों में एग्रीमेंट व सेल डीड न करें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी अनाधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी न करे। उपायुक्त ने इन कॉलोनियों में निर्माण कार्य पर अंकुश लगाने के लिए एसएचओ को उपरोक्त स्थलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
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