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रोहतक: भतीजी से अभद्रता करने पर ताऊ को पांच साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Thu, 26 May 2022 11:56 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Thu, 26 May 2022 11:56 PM IST
सार

2020 में भाई ने ही भाई के खिलाफ ही केस दर्ज कराया था। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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Tau jailed for five years for indecency with niece in Rohtak of Haryana
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में डेढ़ साल पहले आठ साल की भतीजी का हाथ पकड़कर अभद्रता करने के दोषी उसके ताऊ को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के वकील यशवीर दहिया व अंजना एडवोकेट ने बताया कि अक्तूबर 2020 में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था कि उसकी आठ वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी।

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वह रोते हुए उसके पास आई और बताया कि अचानक उसके ताऊ ने हाथ पकड़ कर अपने घर के अंदर खींच लिया। इसके बाद उसके साथ अभद्रता की। ताऊ पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 व 10 पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था।
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तभी से मामला जिला अदालत में चल रहा था। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत तीन साल व 10 पोक्सो एक्ट के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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