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दुष्कर्म कर पीड़िता का वीडियो क्लिप बनाने वाले को सात साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक
Updated Sun, 19 Mar 2017 01:13 AM IST
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rape
- फोटो : daily mail
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अदालत ने युवती से दुष्कर्म करने और वीडियो क्लिप बनाने के मामले में एक युवक को दोषी मानते हुए सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस मामले में दो नाबालिगों को पहले ही सजा हो चुकी है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 8 मार्च 2012 को पुलिस को शिकायत दी थी।
पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि होली के दिन उसकी भतीजी घर पर अकेली थी। इसी बीच तीन युवक आए और उन्होंने युवती को कमरे में बंद कर दिया। यहां आरोपियों ने युवती की अश्लील वीडियो क्लिप बनाई। फिर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी वीडियो क्लिप को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर युवती को हवस का शिकार बनाते रहे। जब युवती ने परिजनोें को घटना के बारे में बताया तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई।
पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। बाद में दो आरोपियों के नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया था। यहां दोनोें को सजा हुई थी। अब अदालत ने एक आरोपी सतपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 8 मार्च 2012 को पुलिस को शिकायत दी थी।
पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि होली के दिन उसकी भतीजी घर पर अकेली थी। इसी बीच तीन युवक आए और उन्होंने युवती को कमरे में बंद कर दिया। यहां आरोपियों ने युवती की अश्लील वीडियो क्लिप बनाई। फिर आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी वीडियो क्लिप को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर युवती को हवस का शिकार बनाते रहे। जब युवती ने परिजनोें को घटना के बारे में बताया तो आरोपियों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई।
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पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। बाद में दो आरोपियों के नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला गया था। यहां दोनोें को सजा हुई थी। अब अदालत ने एक आरोपी सतपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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