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रोहतक: नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
Thu, 03 Mar 2022 09:05 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Thu, 03 Mar 2022 09:05 PM IST
सार
दोषी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2019 में सांपला थाने में केस दर्ज किया गया था। माता-पिता बाजार गए थे, पीछे से दोषी ने घर में घुसकर वारदात की थी।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के रोहतक में एएसजे नरेश कुमार की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी युवक बिहार के गया निवासी मनोज कुमार को 20 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मामले के अनुसार, सांपला के एक युवक ने मई 2019 में थाने में शिकायत दी कि वह कस्बे में किराये पर रहता है। दोपहर को वह पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने गया था। घर पर नौ साल की बेटी अकेली थी। घर आया तो बेटी रोती मिली। उसने अपनी मां को बताया कि किराये पर रहने वाले युवक बिहार के गया निवासी मनोज कुमार ने उसे जान से मारने की धमकी देकर गलत काम किया।
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पुलिस ने मामले में आरोपी को दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया था। तभी से कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म की धारा के तहत 20 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, जबरन घर में घुसने पर 4 साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माना व जान से मारने की धमकी देने पर चार साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
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