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Rohtak: दो साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला

Sun, 07 Aug 2022 02:38 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 07 Aug 2022 02:38 AM IST
सार

दोषी को 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरवरी 2019 में यूपी की एक महिला ने सिटी थाने में शिकायत दी थी।

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Man convicted of raping a two-year-old girl in Rohtak gets 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

हरियाणा के रोहतक में एएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने शनिवार को तीन साल पहले दो साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी सांघी गांव निवासी बिजेंद्र को दोषी करार दिया। उसे अदालत की तरफ से 20 साल कैद व 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फरवरी 2019 में यूपी की एक महिला ने सिटी थाने में शिकायत दी कि वह परिवार सहित लंबे समय से रोहतक में किराये पर रह रही है। उसका पति फैक्टरी में नौकरी करता है। रात को उसका पति ड्यूटी पर गया हुआ था। वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। पीछे से पड़ोस में किराये पर रहने वाला सांघी गांव निवासी बिजेंद्र उसकी दो साल की बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले गया।
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तभी उसे बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि आरोपी बच्ची को अपने कमरे में लेकर गया हुआ है और दरवाजा बंद कर रखा है। उसने काफी प्रयास के बाद दरवाजा खुलवाया। बेटी को गोद में लिया तो वह खून से लथपथ मिली। उसने अपने पति को सूचना दी।
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उसका पति घर आया तो दोनों थाने में पहुंचे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को अदालत ने बिजेंद्र को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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