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अधेड़ चाचा ने घर में घुसकर नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म
Updated Mon, 23 Apr 2018 03:24 AM IST
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अधेड़ चाचा ने 14 वर्षीय भतीजी से किया रेप
- परिजनों ने रंगेहाथ पकड़ा, आरोपी हमला करके हुआ फरार
- लाखनमाजरा के एक गांव की घटना, 8 बहनों में सबसे छोटी है पीड़िता
- पोक्सो एक्ट में संशोधन होने के बाद पहली बार केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
लाखनमाजरा के एक गांव में पचास साल के चाचा ने अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। परिजनों ने आरोपी को मौके पर दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की लेकिन अंधेरा होने का फायदा उठाकर वह फरार हो गया। आठ बहनों में सबसे छोटी पीड़िता के बयान पर लाखनमाजरा थाने मेें आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने पोक्सो एक्ट में संशोधन किया था।
जांच अधिकारी महिला एसआई हवाकौर ने बताया कि थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शुक्रवार रात को घर पर खाना बना रही थी। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसके परिवार का 50 वर्षीय चाचा घर आया और उसको दबोच लिया। इसके बाद आरोपी उसको कमरे में ले गया और हवस का शिकार बनाया। उसका शोर सुनकर पास में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य आ गये। परिजनों ने आरोपी चाचा को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी हाथापाई करके मौके से फरार हो गया। परिजनों ने लाखनमाजरा थाने में आरोपी के खिलाफ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने की शिकायत दी जिस पर केस दर्ज किया गया। पीड़िता के अलावा उसकी सात बहन और एक भाई है। पूरा परिवार मजदूरी करके गुजारा करता है।
164 में बयान दर्ज
मामले की सूचना मिलने पर लाखनमाजरा थाना पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए। बयानों में पीड़िता का कहना है कि चाचा का काफी समय से घर पर आना था। रात को वह अचानक आ गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
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अध्यादेश के बाद रोहतक में पोक्सो एक्ट का पहला केस दर्ज
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में पोक्सो एक्ट के संबंध में सरकार अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत अब 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को अधिकतम मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर ढाई घंटे चली बैठक के बाद एक अध्यादेश को लाने की मंजूरी दी गई थी। अभी पोक्सो के तहत कम से कम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस नए अध्यादेश के जरिए 2012 में बने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्र ॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (पोक्सो) और साक्ष्य कानून में संशोधन किया जाएगा।
वर्जन
पीड़िता की शिकायत पर परिवार में उसके चाचा के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी ने पीड़िता को घर में अकेली पाकर दुष्कर्म किया। आरोपी की तलाश की जा रही है।
- महिला एएसआई हवाकौर, जांच अधिकारी
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- परिजनों ने रंगेहाथ पकड़ा, आरोपी हमला करके हुआ फरार
- लाखनमाजरा के एक गांव की घटना, 8 बहनों में सबसे छोटी है पीड़िता
- पोक्सो एक्ट में संशोधन होने के बाद पहली बार केस दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
लाखनमाजरा के एक गांव में पचास साल के चाचा ने अपनी 14 वर्षीय भतीजी के साथ दुष्कर्म किया है। परिजनों ने आरोपी को मौके पर दबोचकर उसकी जमकर धुनाई की लेकिन अंधेरा होने का फायदा उठाकर वह फरार हो गया। आठ बहनों में सबसे छोटी पीड़िता के बयान पर लाखनमाजरा थाने मेें आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने पोक्सो एक्ट में संशोधन किया था।
जांच अधिकारी महिला एसआई हवाकौर ने बताया कि थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शुक्रवार रात को घर पर खाना बना रही थी। उस समय घर पर कोई नहीं था। उसके परिवार का 50 वर्षीय चाचा घर आया और उसको दबोच लिया। इसके बाद आरोपी उसको कमरे में ले गया और हवस का शिकार बनाया। उसका शोर सुनकर पास में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्य आ गये। परिजनों ने आरोपी चाचा को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी हाथापाई करके मौके से फरार हो गया। परिजनों ने लाखनमाजरा थाने में आरोपी के खिलाफ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने की शिकायत दी जिस पर केस दर्ज किया गया। पीड़िता के अलावा उसकी सात बहन और एक भाई है। पूरा परिवार मजदूरी करके गुजारा करता है।
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164 में बयान दर्ज
मामले की सूचना मिलने पर लाखनमाजरा थाना पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई। इसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के 164 के बयान दर्ज करवाए। बयानों में पीड़िता का कहना है कि चाचा का काफी समय से घर पर आना था। रात को वह अचानक आ गया और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।
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अध्यादेश के बाद रोहतक में पोक्सो एक्ट का पहला केस दर्ज
केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में पोक्सो एक्ट के संबंध में सरकार अध्यादेश लेकर आई है। इसके तहत अब 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को अधिकतम मौत की सजा दी जाएगी। इसके लिए शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर ढाई घंटे चली बैठक के बाद एक अध्यादेश को लाने की मंजूरी दी गई थी। अभी पोक्सो के तहत कम से कम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस नए अध्यादेश के जरिए 2012 में बने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्र ॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (पोक्सो) और साक्ष्य कानून में संशोधन किया जाएगा।
वर्जन
पीड़िता की शिकायत पर परिवार में उसके चाचा के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी ने पीड़िता को घर में अकेली पाकर दुष्कर्म किया। आरोपी की तलाश की जा रही है।
- महिला एएसआई हवाकौर, जांच अधिकारी