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Rohtak News: महिलाओं के गंभीर प्रवृत्ति के केस में 60 दिन के अंदर अदालत करेगी सुनवाई

Fri, 05 Jul 2024 05:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Fri, 05 Jul 2024 05:50 AM IST
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Court will hear cases of serious nature of women within 60 days
रोहतक। नए कानून में अदालत-पुलिस की कुछ मामलों में जवाबदेही तय कर दी गई है। पुलिस को महिलाओं के गंभीर प्रवृत्ति के केस की सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना होगा। केस दर्ज होने के बाद 60 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी होगी। अदालत में चार्जशीट दाखिल होने पर 60 दिन की अवधि में केस की सुनवाई भी करनी होगी। हालांकि अन्य श्रेणी के केस में चार्जशीट दाखिल करने का समय 90 दिन का होगा।
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पुराने कानून में कोई अवधि तय न होने के कारण चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होती थी, अदालत के लिए भी केस की सुनवाई की अवधि तय नहीं थी। नए कानून से अब लोगों को समय से न्याय मिल सकेगा और तारीख पर तारीख का खेल भी खत्म हो सकेगा। पुराने कानून में चार्जशीट दाखिल न होने के कारण अपराधी इसका लाभ उठाकर जमानत पा जाते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा।
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क्या कहते हैं कानूनविद

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में सरकार ने नए कानून में जल्द न्याय देने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की है। गंभीर केस में 60 दिन से पहले चार्जशीट अदालत में भेजनी होगी। उसके बाद 60 दिन के अंदर ही कोर्ट को केस की कम से कम एक सुनवाई करनी होगी।
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- डॉ. अनुज दहिया, उप जिला न्यायवादी
नए कानून में गंभीर केसों की जल्द सुनवाई की समय सीमा तय कर दी है। केस दर्ज होने के 24 घंटे में मेडिकल कराना होगा। सात दिन के अंदर चिकित्सक को मेडिकल रिपोर्ट देनी होगी। पुलिस को 60 दिन से पहले चार्जशीट कोर्ट भेजनी होगी। इसके बाद अदालत को भी 60 दिन के अंदर केस की सुनवाई करनी होगी।
- रवि खुंडिया, डीएसपी रोहतक पुलिस
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