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दहेज हत्या में कोर्ट ने सुनाया फैसला: दोषी पति को सुनाई 10 साल की सजा, पत्नी शिक्षा विभाग में थी लेक्चरर

Tue, 09 Sep 2025 11:56 PM IST
शाहिल शर्मा माई सिटी रिपोर्टर रोहतक
माई सिटी रिपोर्टर रोहतक Published by: शाहिल शर्मा Updated Tue, 09 Sep 2025 11:56 PM IST
सार

दहेज हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मृतका हरियाणा शिक्षा विभाग में लेक्चरर थी। 

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Court sentenced husband to 10 years imprisonment in dowry murder case
कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में सुनाई सजा - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दहेज हत्या के दोषी जींद के भैरोखेड़ा निवासी पति संदीप को एएसजे संदीप दुग्गल की अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषी ने जुर्माना जमा करवा दिया है। आरोप था संदीप ने पत्नी शिल्पा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। वह हरियाणा शिक्षा विभाग में लेक्चरर थीं।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, चरखी दादरी जिले के गांव बलकरा निवासी डॉ. संजय ने जून 2021 में शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि वे छह भाई-बहन हैं। उनकी बहन शिल्पा ने महेंद्रगढ़ के पाली स्थित विवि से पीएचडी की थी। वह हरियाणा शिक्षा विभाग में लेक्चरर थीं। उनकी शादी जींद जिले के गांव भैरोखेड़ा निवासी संदीप से 2019 में हुई थी।
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शादी के बाद संदीप अपनी बहन के घर रोहतक स्थित जनता कॉलोनी में शिल्पा के साथ रह रहा था। आरोप था कि संदीप दहेज के लिए शिल्पा को प्रताड़ित करने लगा। शिल्पा की बहन ने उसे रात 10 बजे कॉल की तो उसने बताया कि वह बहुत परेशान है। कल घर आएगी। साथ ही, कहा कि संदीप पास ही खड़ा है, यह कहकर फोन काट दिया।
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इसके बाद शिल्पा ने बाथरूम में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। 3 सितंबर को अदालत ने आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी करार दिया था। अब 9 सितंबर को दहेज हत्या के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है।


 
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