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कोर्ट ने दोषी को साढ़े 3 साल की कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

Tue, 23 Mar 2021 12:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 12:31 AM IST
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Court sentenced convict to 3 and a half years imprisonment and fine of 11 thousand rupees
घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास के मामले में अदालत ने कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक मुकेश को साढ़े तीन साल कैद व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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मामले के अनुसार एक महिला ने सितंबर 2019 में कलानौर थाने में शिकायत दी थी कि रात को वह अपने घर के आंगन में चारपाई डालकर सो रही थी। इसी बीच आरोपी मुकेश घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। उसने शोर मचाया तो घर के अंदर सो रहा पति आ गया। आरोपी को पति व पत्नी ने पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने दोनों की गर्दन दबाने का प्रयास किया। आरोपी ने उसके हाथ पर दांतों से काट लिया। उसने बचाव में नजदीक रखे डंडे से मुकेश के सिर में वार किया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। मामले की सूचना 1091 पर दी गई। साथ की पूरे मामले से आरोपी के घर वालों को अवगत कराया। उसके घरवालों ने मुकेश को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 452, 376 व 511 के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से आरोपी के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था। सोमवार को एडीजे आरपी गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 376 व 511 के तहत साढ़े 3 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 7 माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। जबकि आईपीसी की धारा 452 के तहत 2 साल कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर 4 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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