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Rohtak News: विजय नगर हत्याकांड में अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित, अब 19 अक्तूबर को सुनवाई
Sat, 14 Oct 2023 01:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 14 Oct 2023 01:50 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। विजय नगर हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में सुनवाई हुई। शाम 5 बजे तक दोनों पक्षों को जेवरात व प्रॉपर्टी को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अब 19 अक्तूबर की तिथि तय की गई है। पीड़ित पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।
वकील सुशील पांचाल ने बताया कि विजय नगर में 27 अगस्त 2021 को प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा उर्फ तमन्ना व बबली की मां रोशनी को घर के अंदर ही सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बबलू के इकलौते बेटे 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था।
अभिषेक तभी से न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। अभिषेक ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में दर्ज चोरी के केस को लेकर सवाल उठाया था। वकील ने अदालत से मांग की थी कि पुलिस से घर की प्रॉपर्टी की चोरी केस का पूरा ब्योरा मांगा जाए। पुलिस ने अदालत को शपथ पत्र देकर कहा था कि उसकी तरफ से कोई जेवरात या प्रॉपर्टी के कागजात बरामद नहीं किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत को अब फैसला लेना है।
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रोहतक। विजय नगर हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को एएसजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में सुनवाई हुई। शाम 5 बजे तक दोनों पक्षों को जेवरात व प्रॉपर्टी को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट का फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन अब 19 अक्तूबर की तिथि तय की गई है। पीड़ित पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।
वकील सुशील पांचाल ने बताया कि विजय नगर में 27 अगस्त 2021 को प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान, उनकी पत्नी बबली, बेटी नेहा उर्फ तमन्ना व बबली की मां रोशनी को घर के अंदर ही सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए बबलू के इकलौते बेटे 20 वर्षीय अभिषेक उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया था।
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अभिषेक तभी से न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। अभिषेक ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में दर्ज चोरी के केस को लेकर सवाल उठाया था। वकील ने अदालत से मांग की थी कि पुलिस से घर की प्रॉपर्टी की चोरी केस का पूरा ब्योरा मांगा जाए। पुलिस ने अदालत को शपथ पत्र देकर कहा था कि उसकी तरफ से कोई जेवरात या प्रॉपर्टी के कागजात बरामद नहीं किए गए। दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत को अब फैसला लेना है।
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