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Rohtak News: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को दिए 4.11 लाख चुकाने के आदेश
Fri, 17 Jul 2026 05:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Fri, 17 Jul 2026 05:45 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक अशोक कुमार को 4,11,724 रुपये देने का आदेश दिया है।
अगस्त 2024 में अशोक कुमार को सीने में दर्द हुआ जिसके बाद दिल्ली में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उन्होंने 4,11,724 रुपये के इलाज का दावा किया था। बीमा कंपनी ने इसे पहले से मौजूद बीमारी बताकर दावा खारिज कर दिया।
आयोग ने पाया कि डॉक्टर की रिपोर्ट में दिन को गलती से महीने लिख दिया गया था। डॉक्टर ने बाद में स्पष्ट किया कि अशोक कुमार को केवल तीन दिन से सीने में दर्द था। अन्य मेडिकल रिकॉर्ड ने भी पुष्टि की कि बीमारी पॉलिसी शुरू होने के बाद हुई थी।
आयोग ने कंपनी को इलाज खर्च पर 10 फरवरी 2025 से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देने को कहा। साथ ही, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और मुकदमेबाजी खर्च भी देने होंगे।
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रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को बीमाधारक अशोक कुमार को 4,11,724 रुपये देने का आदेश दिया है।
अगस्त 2024 में अशोक कुमार को सीने में दर्द हुआ जिसके बाद दिल्ली में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। उन्होंने 4,11,724 रुपये के इलाज का दावा किया था। बीमा कंपनी ने इसे पहले से मौजूद बीमारी बताकर दावा खारिज कर दिया।
आयोग ने पाया कि डॉक्टर की रिपोर्ट में दिन को गलती से महीने लिख दिया गया था। डॉक्टर ने बाद में स्पष्ट किया कि अशोक कुमार को केवल तीन दिन से सीने में दर्द था। अन्य मेडिकल रिकॉर्ड ने भी पुष्टि की कि बीमारी पॉलिसी शुरू होने के बाद हुई थी।
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आयोग ने कंपनी को इलाज खर्च पर 10 फरवरी 2025 से नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देने को कहा। साथ ही, पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना और मुकदमेबाजी खर्च भी देने होंगे।
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