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Rohtak News: पीपीपी की सूचना न देने पर आयोग ने लगाया क्रीड कार्यालय पर 25 हजार जुर्माना
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रोहतक। राज्य सूचना आयोग ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग के रोहतक कार्यालय पर परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जानकारी न देने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जिम्मेदार अधिकारी को अपने वेतन से देनी होगी। इसमें 29 नवंबर तक 21 हजार रुपये आयोग में जमा करवाने हैं और 4 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने होंगे।
हुडा कांप्लेक्स निवासी नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत पूछा था, 2022 तक परिवार पहचान पत्र को लेकर कितनी शिकायतें आईं हैं। कितनी सही की और कितनी रद की गई। नगर निगम ने अर्जी एडीसी कार्यालय भेज दी, जहां से नागरिक सूचना विभाग (क्रीड) के पास भेजी गई। आयोग ने मामले को लेकर विभाग से जवाब मांगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने क्रीड कार्यालय पर जुर्माना लगाया है।
हुडा कांप्लेक्स निवासी नरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत पूछा था, 2022 तक परिवार पहचान पत्र को लेकर कितनी शिकायतें आईं हैं। कितनी सही की और कितनी रद की गई। नगर निगम ने अर्जी एडीसी कार्यालय भेज दी, जहां से नागरिक सूचना विभाग (क्रीड) के पास भेजी गई। आयोग ने मामले को लेकर विभाग से जवाब मांगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने क्रीड कार्यालय पर जुर्माना लगाया है।
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