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अमर उजाला फॉलोअप : व्यापारी नेता को दूसरे केस में भी मिली जमानत, समर्थकों के साथ पहुंचे घर
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रोहतक। नगर निगम कर्मियों पर प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियां ठीक करने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में गिरफ्तार व्यापारी नेता सतीश प्रजापति को सीजेएम मोहम्मद सागीर की अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इसके लिए उन्होंने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का हवाला दिया।
इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि सात साल से कम सजा के केस में अदालत साथ-साथ जमानत दे सकती है। व्यापारी नेता अदालत से बाहर आए और समर्थकों के साथ घर रवाना हो गए।
आर्य नगर थाना पुलिस ने हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के जिला अध्यक्ष एवं पालिका बाजार के व्यापारी सतीश प्रजापति को दोपहर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस की तरफ से आरोपी का रिमांड मांगा गया। कहा कि आरोपी से निगम पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की जानी है।
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दूसरी तरफ व्यापारी नेता के वकील ने कहा कि हरनेश बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मामले में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है तो उस स्थिति में अदालत चाहे तो जमानत दे सकती है।
कोर्ट को बताया कि आरोपी सतीश प्रजापति दूसरों की आवाज उठाने निगम कार्यालय गए थे। उनकी मंशा निगम की छवि खराब करना नहीं थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने गैर जमानती आईटी एक्ट होने के बावजूद सतीश प्रजापति की जमानत मंजूर कर ली।
....
अब आर्य नगर थाने के सह प्रभारी कुलदीप ने भेजा कानूनी नोटिस
आर्य नगर थाने के सह प्रभारी एसआई कुलदीप ने वकील के माध्यम से व्यापारी नेता सतीश प्रजापति को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें आरोप लगाया है कि 20 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर एक वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो में एसआई कुलदीप पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए हैं।
-- -- -- -- व्यापारी नेता पर ये लगाए गए थे आरोप
नगर निगम की तरफ से 25 मार्च को सतीश प्रजापति के खिलाफ आर्य नगर थाने में शिकायत दी गई थी। सतीश समेत कई अन्य के खिलाफ 20 मार्च को निगम कार्यालय में आकर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, वायरल वीडियो में निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने व निगम की छवि खराब करने के प्रयास का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इन आरोपों में सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। थाने के बाहर हंगामे के मामले में सतीश को वीरवार को ही जमानत मिल चुकी है।
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इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि सात साल से कम सजा के केस में अदालत साथ-साथ जमानत दे सकती है। व्यापारी नेता अदालत से बाहर आए और समर्थकों के साथ घर रवाना हो गए।
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आर्य नगर थाना पुलिस ने हरियाणा उद्योग व्यापार हित मंडल के जिला अध्यक्ष एवं पालिका बाजार के व्यापारी सतीश प्रजापति को दोपहर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस की तरफ से आरोपी का रिमांड मांगा गया। कहा कि आरोपी से निगम पर लगाए गए भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ की जानी है।
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दूसरी तरफ व्यापारी नेता के वकील ने कहा कि हरनेश बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मामले में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है तो उस स्थिति में अदालत चाहे तो जमानत दे सकती है।
कोर्ट को बताया कि आरोपी सतीश प्रजापति दूसरों की आवाज उठाने निगम कार्यालय गए थे। उनकी मंशा निगम की छवि खराब करना नहीं थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने गैर जमानती आईटी एक्ट होने के बावजूद सतीश प्रजापति की जमानत मंजूर कर ली।
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अब आर्य नगर थाने के सह प्रभारी कुलदीप ने भेजा कानूनी नोटिस
आर्य नगर थाने के सह प्रभारी एसआई कुलदीप ने वकील के माध्यम से व्यापारी नेता सतीश प्रजापति को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें आरोप लगाया है कि 20 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म पर एक वीडियो वायरल किया गया है। वीडियो में एसआई कुलदीप पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए हैं।
नगर निगम की तरफ से 25 मार्च को सतीश प्रजापति के खिलाफ आर्य नगर थाने में शिकायत दी गई थी। सतीश समेत कई अन्य के खिलाफ 20 मार्च को निगम कार्यालय में आकर सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, वायरल वीडियो में निगम कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने व निगम की छवि खराब करने के प्रयास का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इन आरोपों में सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। थाने के बाहर हंगामे के मामले में सतीश को वीरवार को ही जमानत मिल चुकी है।