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नए साल पर रात्रि पार्टी पर लगा प्रतिबंध
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रोहतक। नए साल के शुक्रवार की रात व शनिवार को होने वाले जश्न पर पुलिस की टेढ़ी निगाह है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। ऐसे में नए साल को लेकर रात्रि पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसपी ने इसके लिए थाना प्रभारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि कोविड 19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए साल पर रात्रि पार्टी नहीं होंगी। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सामूहिक पार्टी व पार्टी की बुकिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कानून व शांति व्यवस्था को कायम रखने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए है। शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग बाजी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। नियम तोड़कर डीजे, लाउड स्पीकर, आतिशबाजी व पटाखे चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
यहां सबसे ज्यादा कड़ी निगाह
एसपी ने बताया कि नए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड, किला रोड, शोरी मार्केट, चमेली मार्केट, गांधी कैंप मार्केट, डी पार्क, शीला बाईपास, गोहाना अड्डा, शहर में स्थित शॉपिंग कांप्लैक्स पर गश्त व चेकिंग की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों व बाजारों में पैदल गश्त भी प्रभावी रूप से रहेगी। सभी अधिकारी अपने-अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी गश्त करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिले में करीब 40 जगहों पर नए साल पर नाके लगाए जाएंगे। एसपी ने कहा कि आम आदमी पुलिस सहायता के लिए अपने नजदीकी पुलिस थाने या चौकी के अलावा डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रोहतक के नंबर 01262-228113 व मोबाइल नंबर 9996464100 पर संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री पोस्ट न करे। रोहतक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।
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एसपी उदय सिंह मीणा ने बताया कि कोविड 19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए साल पर रात्रि पार्टी नहीं होंगी। नाइट कर्फ्यू के बावजूद रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सामूहिक पार्टी व पार्टी की बुकिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 से 5 जनवरी 2022 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर कोई व्यक्ति बाहर घूमता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा कानून व शांति व्यवस्था को कायम रखने के पुख्ता बंदोबस्त किए गए है। शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग बाजी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है। नियम तोड़कर डीजे, लाउड स्पीकर, आतिशबाजी व पटाखे चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
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यहां सबसे ज्यादा कड़ी निगाह
एसपी ने बताया कि नए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे रोड, किला रोड, शोरी मार्केट, चमेली मार्केट, गांधी कैंप मार्केट, डी पार्क, शीला बाईपास, गोहाना अड्डा, शहर में स्थित शॉपिंग कांप्लैक्स पर गश्त व चेकिंग की जा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाकों व बाजारों में पैदल गश्त भी प्रभावी रूप से रहेगी। सभी अधिकारी अपने-अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर प्रभावी गश्त करेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व धर्मशालाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिले में करीब 40 जगहों पर नए साल पर नाके लगाए जाएंगे। एसपी ने कहा कि आम आदमी पुलिस सहायता के लिए अपने नजदीकी पुलिस थाने या चौकी के अलावा डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रोहतक के नंबर 01262-228113 व मोबाइल नंबर 9996464100 पर संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री पोस्ट न करे। रोहतक पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।
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