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डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 29 Mar 2022 02:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 02:00 AM IST
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bail plea of accused of murder of dental college employee rejected
रोहतक। पीजीआई के डेंटल कॉलेज के कर्मचारी की हत्या के आरोपी झज्जर के दुजाना निवासी सागर की अदालत ने सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी।
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पीड़ित पक्ष के वकील पीयूष गक्खड़ ने बताया कि जून 2021 में कन्हेली गांव निवासी राजेंद्र उर्फ राजू ने पुलिस को बताया था कि वह सुबह भैंस चराने गया तो सेक्टर-25 में कच्चे रास्ते पर एक युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की आंख व कनपटी पर चोटों के निशान थे। शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। इसके बाद मृतक की शिनाख्त पीजीआई के डेंटल कालेज के कर्मचारी इंद्रजीत के तौर पर हुई। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने डेंटल कालेज के एक कर्मचारी को काबू किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आपसी खींचतान के चलते इंद्रजीत की हत्या की गई है। पुलिस ने संदीप, विशाल व सागर को गिरफ्तार किया था। तभी से जिला अदालत में हत्या के केस की सुनवाई चल रही है। आरोपी झज्जर जिले के गांव दुजाना निवासी सागर ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। एएसजे आरके यादव की अदालत ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी सागर से कार व उसके अंदर से मृतक के कपड़े व चाबी बरामद हुई थी। ऐसे में जमानत देना उचित नहीं रहेगा। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
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