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Rohtak News: अजायब के युवक को मिलेगा 3.63 लाख रुपये ब्याज सहित मुआवजा

Sun, 29 Mar 2026 11:05 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 29 Mar 2026 11:05 PM IST
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Ajaib's youth will get compensation of Rs 3.63 lakh along with interest.
रोहतक। एएसजे रजनी यादव की अदालत ने कहा कि है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अजायब गांव के युवक देवेंद्र को पांच साल पुराने डीसी रेट के आधार पर 3,63,116 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा मिलेगा। याचिकाकर्ता 60 हजार रुपये प्रतिमाह आय व सरकारी नौकरी होने के दस्तावेज नहीं दे सका। कोर्ट ने कहा कि केवल दावे के आधार पर मुआवजा तय नहीं हो सकता।
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मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल में दाखिल दावे के मुताबिक अजायब गांव निवासी देवेंद्र ने अर्जी दायर की थी कि 2021 में वह बाइक पर ड्यूटी जा रहे थे। मदीना गांव से आगे पहुंचने पर ट्रैक्टर ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हुए टक्कर मार दी। इससे वह गिर गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
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पीड़ित ने बताया कि उसने बहुअकबरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही दावा किया था कि हादसे के समय घायल की उम्र 33 साल थी और एनएसजी सेंटर मानेसर में नायक की नौकरी करते थे। साथ ही जाट रेजिमेंट में कार्यरत रहे। उनकी प्रतिमाह आय 60 हजार रुपये थी। उन्होंने मुआवजे की मांग की थी।
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एएसजे रजनी यादव की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 27 मार्च को कोर्ट ने निर्णय दिया है कि याचिकाकर्ता सरकारी नौकरी के दस्तावेज नहीं दे पाए। ऐसे में 2021 के डीसी के रेट के आधार पर नौ प्रतिशत प्रतिशत ब्याज सहित मुआवजा मिलेगा।
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