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यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए धारा 144 लागू
Rohtak
Updated Sun, 29 Dec 2013 05:50 AM IST
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रोहतक। जिलाधीश डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने रविवार को जिले में होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों पर धारा-144 लागू कर दी है।
आदेश के अनुसार जिले में रविवार को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1.30 से सायं 4 बजे तक यूजीसी नेट परीक्षा होनी है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू कर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और फोटोस्टेट मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं हाेंगे।
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आदेश के अनुसार जिले में रविवार को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 9.30 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 1.30 से सायं 4 बजे तक यूजीसी नेट परीक्षा होनी है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में धारा-144 लागू कर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और फोटोस्टेट मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश ड्यूटी देने वाले पुलिस कर्मचारियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं हाेंगे।