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नगर निगम की वार्डबंदी का मामला

Mon, 21 May 2018 03:28 AM IST
Updated Mon, 21 May 2018 03:28 AM IST
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नगर निगम की वार्डबंदी का मामला
नगर निगम की नई वार्ड बंदी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
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: कांग्रेस के पांच पार्षदों ने दायर की है याचिका
: राजनीति द्वेष के तहत वार्ड बंदी करने का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। एक तरफ जहां शहर में दावेदार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई वार्ड बंदी के खिलाफ कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अगर अदालत ने याचिका स्वीकार कर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई तो दावेदारों की तैयारियां अधर में लटक सकती हैं।
प्रदेश सरकार नगर निगम रोहतक के चुनाव को लेकर नई वार्ड बंदी के तहत सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। नए सिरे से न केवल 20 से 22 वार्ड बनाए जा चुके हैं, बल्कि महिलाओं, एससी व बीसी वर्ग के लिए भी वार्ड आरक्षित कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्षद शुरू से ही यह आरोप लगाकर नई वार्ड बंदी का विरोध करते रहे हैं कि स्थानीय विधायक एवं सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर के इशारे पर वार्ड बंदी करते समय भेदभाव बरता गया है। वार्ड बंदी को रद्द कर नए सिरे से वार्ड बंदी कराने की मांग को लेकर कांग्रेसी पार्षद गुलशन ईशपुनियानी, अनीता मिगलानी, संजय सैनी, राजबीर सैनी व डिप्टी मेयर अशोक भाटी ने संयुक्त रूप से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।
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बाक्स
आगे क्या
हाईकोर्ट याचिका स्वीकार करके प्रदेश सरकार, शहरी निकाय विभाग के निदेशक व नगर निगम आयुक्त से जवाब मांग सकता है। साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर रोक भी लगाई जा सकती है। दूसरी स्थिति में अदालत याचिका अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जल्द चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा।
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