फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   20 years in prison for raping a 12-year-old girl

12 साल की लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Tue, 17 May 2022 12:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 12:06 AM IST
विज्ञापन
20 years in prison for raping a 12-year-old girl
जिले की स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले गली से गुजर रही 12 साल की लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म करने के दोषी युवक अमन को 20 साल कैद और 43 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एएसजे नरेश कुमार की कोर्ट ने साफ किया है कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दो साल पहले एक गांव की महिला ने शिकायत दी थी कि उसकी 12 साल की बेटी गली से गुजर रही थी तो गांव के रहने वाले अमन ने उसका अपहरण कर लिया। साथ ही सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर घरवालों को बताया तो जान से मार दूंगा। कई दिन तक बेटी गुमसुम रही। जब उसने बेटी के कपड़ों पर खून के धब्बे देखे तो उससे सख्ती से पूछा। बेटी ने पूरा घटनाक्रम बताया। इतना ही नहीं, आरोपी पूरे गांव में लड़की की बदनामी करता घूम रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला अदालत में दो साल केस की सुनवाई हुई। सोमवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376 एबी के तहत 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने पर छह माह की सजा, आईपीसी की धारा 365 के तहत 3 साल की कैद व 3 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा और आईपीसी की धारा 506 के तहत 4 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed