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सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद

Mon, 16 Dec 2019 06:54 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Dec 2019 06:54 PM IST
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20 year imprisonment in rape case
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने राई थाना क्षेत्र के गांव की विधवा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद और 16000-16000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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राई थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 50 वर्षीय विधवा ने 3 मार्च 2019 को पुलिस को बताया था कि वह 2 मार्च को रात को घर के अंदर सो रही थी। रात एक बजे किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बाद में करीब डेढ़ बजे किसी ने फिर से उसके मकान का दरवाजा खटखटाया था। उसने दरवाजा खोला तो एक युवक सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके बाद एक अन्य वहां पहुंच गया। दोनों जबरन उसके कमरे में घुस गए थे। दोनों ने उसे पकड़ लिया था और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी फरार हो गए थे। विधवा के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव के ही जोनी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया था। उसके साथी की पहचान गांव के ही श्रीनिवास के रूप में हुई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 मार्च को दूसरे आरोपी श्रीनिवास को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने जोनी और श्रीनिवास को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को 16000-16000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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