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नहीं देंगे सेक्टर-1 के रेजिडेंट्स एन्हांसमेंट, कल सेक्टर वासियों की सभा
Updated Sat, 02 Jun 2018 02:39 AM IST
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नहीं देंगे सेक्टर-1 के रेजिडेंट्स एन्हांसमेंट, कल सेक्टर वासियों की सभा
- एन्हांसमेंट की दोबारा गणना की मांग के लिए आरडब्ल्यूए कार्यालय में जुटेंगे सेक्टर वासी
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
एन्हांसमेंट के मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार वन टाइम सेटेलमेंट की स्कीम लेकर आई, लेकिन इस स्कीम से मुद्दा सुलझता नहीं दिख रहा है। सेक्टर-1 के रेजिडेंट्स ने एन्हांसमेंट नहीं देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही रविवार को सभी सेक्टर वासियों की एक सभा बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इतना ही नहीं एन्हांसमेंट के खिलाफ लड़ाई में सेक्टर-1 की आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट्स ने राज्य कंफेडरेशन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है।
सेक्टर-1 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कदम सिंह अहलावत बताया कि प्लॉट धारकों को द्वितीय एन्हांसमेंट की राशि 530.07 रुपये प्रति मीटर की दर से चुकाने का डिमांड नोटिस भेजा गया है, जबकि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड से मिलाने पर इस राशि में विसंगतियां मिली हैं। प्रदेश स्तर पर हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है, जिसमें 40 फीसदी की छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद सेक्टर वासियों को 318.04 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा, जो गलत है।
इंसेट: इन बिंदुओं पर है विवाद
1. वर्ष 1992-93 में पहले एन्हांसमेंट की राशि 41.50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भुगतान की जा चुकी है, इस राशि को भी द्वितीय एन्हांसमेंट की राशि में जोड़ दिया गया है।
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2. कोर्ट ने निर्णय में यूटिलाइज्ड एरिया 146.56 एकड़ है जबकि हुडा ने 198.34 एकड़ जमीन पर एन्हांसमेंट की गणना की है।
3. हाईकोर्ट ने अवार्ड अगस्त 2003 में दिया था, लेकिन नोटिस में दी गई एन्हासमेंट की रकम पर 31 जनवरी 2018 तक 15 फीसदी ब्याज के साथ है।
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- एन्हांसमेंट की दोबारा गणना की मांग के लिए आरडब्ल्यूए कार्यालय में जुटेंगे सेक्टर वासी
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
एन्हांसमेंट के मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार वन टाइम सेटेलमेंट की स्कीम लेकर आई, लेकिन इस स्कीम से मुद्दा सुलझता नहीं दिख रहा है। सेक्टर-1 के रेजिडेंट्स ने एन्हांसमेंट नहीं देने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही रविवार को सभी सेक्टर वासियों की एक सभा बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इतना ही नहीं एन्हांसमेंट के खिलाफ लड़ाई में सेक्टर-1 की आरडब्ल्यूए और रेजिडेंट्स ने राज्य कंफेडरेशन को समर्थन देने की घोषणा कर दी है।
सेक्टर-1 आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कदम सिंह अहलावत बताया कि प्लॉट धारकों को द्वितीय एन्हांसमेंट की राशि 530.07 रुपये प्रति मीटर की दर से चुकाने का डिमांड नोटिस भेजा गया है, जबकि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड से मिलाने पर इस राशि में विसंगतियां मिली हैं। प्रदेश स्तर पर हो रहे विरोध को देखते हुए सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है, जिसमें 40 फीसदी की छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद सेक्टर वासियों को 318.04 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा, जो गलत है।
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इंसेट: इन बिंदुओं पर है विवाद
1. वर्ष 1992-93 में पहले एन्हांसमेंट की राशि 41.50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से भुगतान की जा चुकी है, इस राशि को भी द्वितीय एन्हांसमेंट की राशि में जोड़ दिया गया है।
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2. कोर्ट ने निर्णय में यूटिलाइज्ड एरिया 146.56 एकड़ है जबकि हुडा ने 198.34 एकड़ जमीन पर एन्हांसमेंट की गणना की है।
3. हाईकोर्ट ने अवार्ड अगस्त 2003 में दिया था, लेकिन नोटिस में दी गई एन्हासमेंट की रकम पर 31 जनवरी 2018 तक 15 फीसदी ब्याज के साथ है।