फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   राष्ट्रीय मुद्रा नहीं लेने पर हो सकती है जेल

राष्ट्रीय मुद्रा नहीं लेने पर हो सकती है जेल

Wed, 10 Jan 2018 02:18 AM IST
Updated Wed, 10 Jan 2018 02:18 AM IST
विज्ञापन
राष्ट्रीय मुद्रा नहीं लेने पर हो सकती है जेल
राष्ट्रीय मुद्रा नहीं लेना आईपीसी की धारा 124ए के तहत है देशद्रोह, हो सकती है उम्रकैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
जिले में बड़ी आसानी से 10 रुपये का सिक्का लेने से मना किया जा रहा है, लेकिन यह आपकोे जेल तक पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय मुद्रा को स्वीकार करने से मना करना देशद्रोह है और आपको उम्रकैद हो सकती है।

अगर कोई आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करते तो आपके पास उसके खिलाफ देशद्रोह की आईपीसी की धारा 124ए के तहत मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है। भारत सरकार ने धारक को 10 रुपये सिक्के के तौर पर उसकी पूरी कीमत देने का वादा किया है, ऐसे में इसे लेने से मना करना अपराध है। एडवोकेट ओपी चुग ने बताया कि धारा 124ए के तहत उम्रकैद तक हो सकती है। इसमें न्यूनतम और अधिकतम सजा का प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसे नहीं चुकाने की स्थिति में तीन वर्ष की कैद बढ़ सकती है।
विज्ञापन


इस तरह करा सकते हैं मुकदमा
1. पुलिस स्टेशन जाएं।
2. पुलिस को बताएं कि 10 रुपये का सिक्का लेने से इंकार किया गया है।
3. सिक्का लेने से इंकार करने वाली जानकारी दें।
4. आरबीआई के नियमों के मुताबिक देशद्रोह का आरोप लगाएं।
5. एफआईआर दर्ज कराएं और पुलिस मामले की जांच करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed