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1.16 लाख प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया, 30 जून तक जमा कराया तो ब्याज माफ
Updated Sat, 02 Jun 2018 02:40 AM IST
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हेडिंग : 1.16 लाख प्रॉपर्टी का टैक्स बकाया, 30 जून तक जमा कराया तो ब्याज माफ
: वित्त वर्ष 2017-18 भी प्लान में शामिल, शहरी निकाय विभाग ने दोबारा भेजा पत्र
: शहर की 1 लाख 76 हजार यूनिट में से मात्र 60 हजार यूनिट का अकाउंट जीरो बैलेंस
: पहले विभाग ने 2010 से 2017 तक का किया गया था ब्याज माफ, 31 मई थी आखिरी तिथि
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नगर निगम ने बकाया करोड़ों रुपये का प्रॅापर्टी टैक्स वसूलने के लिए एक और दांव चला है। 1 लाख 16 हजार प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स वसूलने के लिए साल 2010-11 से 2017-18 तक के बकाया टैक्स पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। निगम यह सुविधा उन प्रॉपर्टी मालिकों को देगा, जो पूरा बकाया 30 जून तक जमा कराएंगे।
नगर निगम में 2011 के सर्वे के मुताबिक 1 लाख 76 हजार प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 31 मार्च 2018 तक मात्र 60 हजार प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपना बकाया जमा कराया था। करोड़ों रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया था कि 2010-11 से 2016-17 के दौरान अगर किसी भी नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो उसका भुगतान 31 मई तक करने पर ब्याज माफी की छूट मिलेगी। उस समय चेताया गया था कि 31 मई के बाद भुगतान करने पर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 2017-18 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में किसी भी प्रकार छूट का प्रावधान नहीं किया गया।
नए पत्र में पिछले साल का बकाया भी स्कीम में शामिल
अब सरकार ने नोटिस भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 2010-11 से 2017-18 तक का बकाया जमा कराने पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साल ही पहले की तरह साल 2017-19 का टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत छूट व आन लाइन राशि जमा कराने पर एक प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। ब्याज माफी की योजना की समय सीमा 30 जून रखी गई है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 मई तय की गई थी।
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वर्जन
सरकार की तरफ से दोबारा पत्र जारी किया गया है। अब 30 जून तक 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत व ऑन लाइन टैक्स जमा कराने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- जगदीश चंद्र, जोन टैक्स आफिसर, नगर निगम
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: वित्त वर्ष 2017-18 भी प्लान में शामिल, शहरी निकाय विभाग ने दोबारा भेजा पत्र
: शहर की 1 लाख 76 हजार यूनिट में से मात्र 60 हजार यूनिट का अकाउंट जीरो बैलेंस
: पहले विभाग ने 2010 से 2017 तक का किया गया था ब्याज माफ, 31 मई थी आखिरी तिथि
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक।
नगर निगम ने बकाया करोड़ों रुपये का प्रॅापर्टी टैक्स वसूलने के लिए एक और दांव चला है। 1 लाख 16 हजार प्रॉपर्टी का बकाया टैक्स वसूलने के लिए साल 2010-11 से 2017-18 तक के बकाया टैक्स पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। निगम यह सुविधा उन प्रॉपर्टी मालिकों को देगा, जो पूरा बकाया 30 जून तक जमा कराएंगे।
नगर निगम में 2011 के सर्वे के मुताबिक 1 लाख 76 हजार प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से 31 मार्च 2018 तक मात्र 60 हजार प्रॉपर्टी के मालिकों ने अपना बकाया जमा कराया था। करोड़ों रुपये बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए सरकार की तरफ से पत्र जारी किया गया था कि 2010-11 से 2016-17 के दौरान अगर किसी भी नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो उसका भुगतान 31 मई तक करने पर ब्याज माफी की छूट मिलेगी। उस समय चेताया गया था कि 31 मई के बाद भुगतान करने पर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। 2017-18 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में किसी भी प्रकार छूट का प्रावधान नहीं किया गया।
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नए पत्र में पिछले साल का बकाया भी स्कीम में शामिल
अब सरकार ने नोटिस भेजा है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 2010-11 से 2017-18 तक का बकाया जमा कराने पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साल ही पहले की तरह साल 2017-19 का टैक्स जमा कराने पर 10 प्रतिशत छूट व आन लाइन राशि जमा कराने पर एक प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। ब्याज माफी की योजना की समय सीमा 30 जून रखी गई है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 मई तय की गई थी।
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सरकार की तरफ से दोबारा पत्र जारी किया गया है। अब 30 जून तक 2010-11 से 2017-18 का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साथ ही चालू वित्त वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत व ऑन लाइन टैक्स जमा कराने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- जगदीश चंद्र, जोन टैक्स आफिसर, नगर निगम