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Rohtak News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में महिला समेत तीन लोगों को 10 साल की कैद

Thu, 21 Sep 2023 12:23 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 Sep 2023 12:23 PM IST
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10 years imprisonment to three people including a woman in the case of raping a minor
रोहतक। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अदालत ने तीन लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अनैतिक व्यापार कराने, षडयंत्र रचने, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं के तहत भी सजा सुनाई व जुर्माना लगाया। यह फैसला बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया। अदालत ने प्रीत विहार कॉलोनी निवासी रणबीर, श्रीनगर कॉलोनी निवासी कर्मवीर व इंद्रावती को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी रणबीर को धारा 366ए, 34 आईपीसी के तहत तीन वर्ष कैद, एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने अतिरिक्त कैद भुगतने की सजा सुनाई है। धारा-376 के तहत में 10 वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद, धारा 506 के तहत चार साल कैद, 120-बी के तहत दस वर्ष कैद, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा, छह पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दोषी कर्मबीर व इंद्रावती को धारा-366 ए, 34 आईपीसी के तहत तीन-तीन साल सजा, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा, धारा-376-2 के तहत दस वर्ष सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा, धारा 506 के तहत तीन-तीन साल सजा, दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा, 120 बी में दस-दस साल सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा, छह पॉक्सो एक्ट में दस-दस साल सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 406 के तहत एक-एक वर्ष सजा, दो-दो हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो महीने अतिरिक्त सजा, 3-4 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत एक-एक वर्ष सजा, 9 अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत सात-सात सजा, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया है।
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दरअसल, महिला पुलिस थाने में 26 अक्तूबर 2020 को शहर की एक कॉलोनी की महिला ने आरोप लगाया कि रणबीर, कर्मबीर, इंद्रावती व अन्य अनैतिक धंधा कराते हैं। वह जनवरी 2010 में दिल्ली से रोहतक अपनी मां के साथ आई थी। मां ने पिता के नशे में रहने के चलते दूसरी शादी की थी। उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। हालात को देखते हुए पड़ोसी कर्मबीर ने पालन पोषण के लिए मुझे अपने घर में रख लिया। बाद में वह अश्लील हरकत करने लगा। 29 अप्रैल 2012 को कर्मबीर ने एक शपथ पत्र तैयार किया। इसमें मेरी मां ने मुझे उसे सौंप दिया। इसके बाद उसने मेरा मुंह बंद कर दुष्कर्म किया। उसके दोनों बेटों ने भी जबरदस्ती की। बाद में इनके घर आने वाली दो औरतों के साथ भेजने लगा। कई लोगों ने भी जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कर्मबीर, इंद्रावती व अन्य रोहतक व बहादुरगढ़ के होटल में भी लेकर जाकर शारीरिक शोषण कराती। यह लोग पिस्तौल व अन्य हथियार लेकर आते थे। मेरी तबीयत खराब हुई तो इन्होंने घर पर ही जांच की। इसमें मेरे गर्भवती होने का पता लगा। इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज कराया। इसके करीब 20 दिन बाद फिर मेरे साथ घर में उत्पीड़न शुरू कर दिया।
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