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Rewari News: वोट बनवाने के लिए दो सितंबर तक आवेदन करें युवा
Fri, 23 Aug 2024 01:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 23 Aug 2024 01:01 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा दो सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युव अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है। अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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रेवाड़ी। एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा दो सितंबर तक अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त को किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युव अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फार्म संख्या 6 भरकर पंजीकरण करवा सकते हैं। पहले हर वर्ष 1 जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है। अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को वोट बनवाने की अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र की मंगलवार 27 अगस्त को प्रकाशित होने वाली संशोधित मतदाता सूची में किसी पात्र युवा का नाम नहीं है तो वह बीएलओ से संपर्क कर फार्म 6 भरकर अपना वोट बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।