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Rewari News: बाल विवाह के विरोध में महिलाओं को किया जागरूक
Sat, 01 Feb 2025 11:57 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 01 Feb 2025 11:57 PM IST
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फोटो: 15रेवाड़ी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करते एमडीडी ऑफ इंडिया स
- फोटो : संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। बाल विवाह रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत शनिवार को गांव सुठाना में महिलाओं को जागरूक किया गया।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एमडीडी ऑफ इंडिया से तुषार शर्मा व विजयलक्ष्मी ने बेटियों की शिक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबरों 1091 तथा बाल अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह रोकने और इसके प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। डीएलएसए से एडवोकेट उमेद ने बाल विवाह और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के प्रति ग्रामीणो को जागरुक किया। इसके अलावा डीएलएसए से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। क़ानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीणों को बताया गया कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना ज़रूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर पूजा, सरला कार्यकर्ता सुषमा, सरपंच रीना सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे।
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रेवाड़ी। बाल विवाह रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत शनिवार को गांव सुठाना में महिलाओं को जागरूक किया गया।
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एमडीडी ऑफ इंडिया से तुषार शर्मा व विजयलक्ष्मी ने बेटियों की शिक्षा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबरों 1091 तथा बाल अधिकार के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह रोकने और इसके प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। डीएलएसए से एडवोकेट उमेद ने बाल विवाह और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के प्रति ग्रामीणो को जागरुक किया। इसके अलावा डीएलएसए से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों की सहायता के लिए डीएलएसए द्वारा एक टोल फ्री नंबर 15100 जारी किया गया है। क़ानूनी मदद के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर ग्रामीण लाभ उठा सकते हैं। ग्रामीणों को बताया गया कि 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी बाल अपराध हैं। इस अपराध से बचने के लिए जागरूक होना ज़रूरी हैं ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने में मददगार बन सकें। इस अवसर पर पूजा, सरला कार्यकर्ता सुषमा, सरपंच रीना सहित अन्य गणमान्य ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे।
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