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Rewari News: विधवा अनुदान योजना... तीन लाख तक का ऋण लेकर शुरू करें खुद का काम

Thu, 01 Jan 2026 12:09 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jan 2026 12:09 AM IST
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Widow Grant Scheme... Start your own business by taking a loan of up to Rs 3 lakh
रेवाड़ी। महिला सशक्तीकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की गई है जिसके तहत महिलाओं को तीन लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये या फिर इससे कम हो और महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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कोई भी महिला पहले किसी ऋण मामले में डिफाॅल्टर न हो और वह हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
हरियाणा महिला विकास निगम की विधवा अनुदान योजना के तहत विधवा महिलाएं डेयरी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफार्म सिलना आदि काम शुरू कर सकती हैं।
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डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर है। इस योजना का सहारा लेकर महिलाओं के जीवन स्तर में भी सुधार आने की संभावना है।
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उन्होंने बताया कि विधवा अनुदान योजना के तहत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से वहन की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये होगी। महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकती हैं।

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ये दस्तावेज अनिवार्य
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। इसके अलावा सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां होनी आवश्यक है।
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