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जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगी चिरायु योजना : डीसी
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रेवाड़ी। केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से गरीब और जरूरतमंद को हर संभव सहयोग देने के उद्देश्य से कल्याणकारी जनहितकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य के अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देते हुए एक लाख 80 हजार रुपए तक की वार्षिक आय वाले जरूरतमंद लोगों को चिरायु योजना से स्वास्थ्य लाभ देने का सराहनीय निर्णय लिया गया है।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए चिरायु योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के रुप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है। डीसी ने कहा कि चिरायु योजना के तहत अब 1 लाख 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले अंत्योदय परिवार लाभपात्र होंगे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत ऐसे सभी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सूचीबद्घ निजी या सरकारी नागरिक अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान मित्र व सीएससी केंद्र में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधार कार्ड व परिवार पहचान-पत्र जरुरी दस्तावेज है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्डधारक लाभार्थियों के लिए जिला में प्रदेश सरकार के पैनल पर 21 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 2 सरकारी अस्पताल 19 अस्पताल प्राइवेट हैं। इन पैनल सूचीबद्घ अस्पतालों में बीमारियों का कैशलेस 5 लाख रूपए तक का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को कार्ड रजिस्टर करवाने के तुरंत उपरांत नि:शुल्क ब्लैक-व्हाइट कार्ड तथा पीवीसी कार्ड 15 दिनों पश्चात दिया जाएगा।
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डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना का प्रदेश सरकार की ओर से अंत्योदय परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए चिरायु योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के रुप में अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य लाभ की दिशा में अहम कदम उठाया जा रहा है। डीसी ने कहा कि चिरायु योजना के तहत अब 1 लाख 80 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले अंत्योदय परिवार लाभपात्र होंगे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के तहत ऐसे सभी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सूचीबद्घ निजी या सरकारी नागरिक अस्पताल में कार्यरत आयुष्मान मित्र व सीएससी केंद्र में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधार कार्ड व परिवार पहचान-पत्र जरुरी दस्तावेज है।
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उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया नि:शुल्क है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्डधारक लाभार्थियों के लिए जिला में प्रदेश सरकार के पैनल पर 21 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 2 सरकारी अस्पताल 19 अस्पताल प्राइवेट हैं। इन पैनल सूचीबद्घ अस्पतालों में बीमारियों का कैशलेस 5 लाख रूपए तक का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को कार्ड रजिस्टर करवाने के तुरंत उपरांत नि:शुल्क ब्लैक-व्हाइट कार्ड तथा पीवीसी कार्ड 15 दिनों पश्चात दिया जाएगा।
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