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Rewari: नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न के दो आरोपियों को 20 साल की सजा, 37 हजार का लगाया जुर्माना

Tue, 04 Feb 2025 05:06 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 04 Feb 2025 05:06 PM IST
सार

घटना के दिन आरोपी उसे धमकी देकर अपने गांव में ले गया था। आरोपी के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। उसका दोस्त बाहर खड़ा रहा और दूसरे आरोपी ने यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे वापस छोड़ गए।

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Two accused of kidnapping and sexually assaulting minor in Rewari sentenced to 20 years in prison
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेवाड़ी के एक क्षेत्र में नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 37- 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।महिला थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि जुलाई 2021 को उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी। नाबालिग का पता नहीं लगने पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी।

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अगले दिन नाबालिग घर पर वापस लौट आई थी। वापस लौटने पर नाबालिग ने बताया कि एक लड़का उसे पिछले एक महीने से परेशान कर रहा है। आरोपी उसे एक होटल में लेकर गया और उसके साथ यौन उत्पीड़न कर उसका फोटो और वीडियो बना लिया। आरोपी फोटो और वीडियो उसके परिजनों के पास भेजने की धमकी देकर ब्लैक मेल करने लगा।
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घटना के दिन आरोपी उसे धमकी देकर अपने गांव में ले गया था। आरोपी के साथ उसका दोस्त भी मौजूद था। उसका दोस्त बाहर खड़ा रहा और दूसरे आरोपी ने यौन उत्पीड़न की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद दोनों आरोपी उसे वापस छोड़ गए। नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद महिला थाना पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 37- 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को 20 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगतनी नहीं होगी।

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