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Rewari News: छह स्थानों पर अवैध निर्माण को टीम ने कराया ध्वस्त
Wed, 07 Oct 2026 01:48 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:48 AM IST
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रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार की टीम ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति के किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने माजरा मुस्तिल भालखी, पाली, गांगोली, मोहदीनपुर, नांगल मूंदी और आसपुर में आठ अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया।
इसके अलावा बावल-रेवाड़ी रोड स्थित राजस्व संपदा बावल में तीन अवैध निर्माण और करीब एक एकड़ में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी में दो डीपीसी और दो चहारदीवारी को ध्वस्त कराया। कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से की गई।
जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य करें, ताकि विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। कार्रवाई शुरू होने के बाद खरीदारों को ठगे जाने का एहसास होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कार्यदिवस में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से कॉलोनी की वैधता की जानकारी ली जा सकती है।
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इसके अलावा बावल-रेवाड़ी रोड स्थित राजस्व संपदा बावल में तीन अवैध निर्माण और करीब एक एकड़ में विकसित की जा रही एक अवैध कॉलोनी में दो डीपीसी और दो चहारदीवारी को ध्वस्त कराया। कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में भारी पुलिस बल की सहायता से की गई।
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जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अपील की कि नियंत्रित और शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच जिला नगर योजनाकार कार्यालय से अवश्य करें, ताकि विभागीय कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर लोगों को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली जमीन पर प्लॉट बेच देते हैं। कार्रवाई शुरू होने के बाद खरीदारों को ठगे जाने का एहसास होता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी कार्यदिवस में जिला नगर योजनाकार कार्यालय से कॉलोनी की वैधता की जानकारी ली जा सकती है।