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107 दिन बाद कल शिवरात्री पर 17 घंटे खुलेंगे मंदिरों के कपाट, भक्त चढ़ा सेकेंगे गंगाजल
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कोरोना संकट के मद्देनजर मार्च में बंद किए मंदिरों के कपाट रविवार को 107 दिन बाद महाशिव रात्री को खुलेंगे। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार के आदेशों की पालना में जिला रेवाड़ी में महा शिवरात्रि के पावन पर्व पर 19 जुलाई को प्रात: 5 बजे से लेकर देर रात्रि 10 बजे तक मंदिरों को खोलने की छूट प्रदान की गई है।
जिलाधीश ने बताया कि महा शिवरात्रि के दिन मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था सहित सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करनी होगी! मंदिर में सामूहिक आरती व पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई है। जिलाधीश ने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी । श्रद्धालु एक-एक करके दो गज की दूरी के साथ पूजा करें। श्रद्धालुओं को प्रसाद व लंगर बांटने की अनुमति भी नहीं मिलेगी और न ही पवित्र जल बांटने व छिड़कने की अनुमति होगी । जिलाधीश ने कहा कि पूजा स्थल या मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर परिसर को समय-समय पर सैनिटाइज कराना होगा। सभी पूजा स्थल या मंदिर प्रबंधन समिति को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चार जून 2020 को धार्मिक संस्थानों के लिए जारी की गई एसओपी की पालना करनी होगी। जिलाधीश ने कहा कि प्रबंधन समिति को सलाह दी जाती है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को टोकन देने की व्यवस्था बनाए ताकि पांच से अधिक श्रद्धालु एक साथ प्रार्थना के लिए मंदिर में प्रवेश ना कर सकें! जिलाधीश ने कहा कि मंदिर परिसर में दो गज की दूरी बनाएं रखना और फेस मास्क पहनना जरूरी है। आमजन से अपील की है कि वे इस दौरान दो गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाकर रखें ताकि करोना महामारी से बचाव हो सके।
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जिलाधीश ने बताया कि महा शिवरात्रि के दिन मंदिर प्रबंधन समिति को मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्था सहित सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना करनी होगी! मंदिर में सामूहिक आरती व पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई है। जिलाधीश ने बताया कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नहीं होगी । श्रद्धालु एक-एक करके दो गज की दूरी के साथ पूजा करें। श्रद्धालुओं को प्रसाद व लंगर बांटने की अनुमति भी नहीं मिलेगी और न ही पवित्र जल बांटने व छिड़कने की अनुमति होगी । जिलाधीश ने कहा कि पूजा स्थल या मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मंदिर परिसर को समय-समय पर सैनिटाइज कराना होगा। सभी पूजा स्थल या मंदिर प्रबंधन समिति को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चार जून 2020 को धार्मिक संस्थानों के लिए जारी की गई एसओपी की पालना करनी होगी। जिलाधीश ने कहा कि प्रबंधन समिति को सलाह दी जाती है कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को टोकन देने की व्यवस्था बनाए ताकि पांच से अधिक श्रद्धालु एक साथ प्रार्थना के लिए मंदिर में प्रवेश ना कर सकें! जिलाधीश ने कहा कि मंदिर परिसर में दो गज की दूरी बनाएं रखना और फेस मास्क पहनना जरूरी है। आमजन से अपील की है कि वे इस दौरान दो गज की दूरी बनाए रखें और मास्क लगाकर रखें ताकि करोना महामारी से बचाव हो सके।
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