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Rewari News: सड़क हादसे के आरोपी को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए किया बरी
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रेवाड़ी। ढाई वर्ष पहले हुए सड़क हादसे के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंदरी की अदालत ने धवाना निवासी आरोपी मनोज कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
सड़क हादसे की एफआईआर 14 जुलाई 2023 को खोल थाने में दर्ज कराई गई थी। 13 जुलाई 2023 की रात 8 बजे नाहर सिंह खेत से गांव लौट रहे थे। उसी दौरान बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में नाहर सिंह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेवाड़ी पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए लेकिन मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता अनूप सिंह सहित अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए और आरोपी की पहचान नहीं कर पाए।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि दुर्घटना के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। पर्याप्त सबूत और गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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सड़क हादसे की एफआईआर 14 जुलाई 2023 को खोल थाने में दर्ज कराई गई थी। 13 जुलाई 2023 की रात 8 बजे नाहर सिंह खेत से गांव लौट रहे थे। उसी दौरान बोलेरो ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में नाहर सिंह घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेवाड़ी पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाह पेश किए लेकिन मुख्य गवाह और शिकायतकर्ता अनूप सिंह सहित अन्य गवाह अपने बयानों से मुकर गए और आरोपी की पहचान नहीं कर पाए।
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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि दुर्घटना के समय वाहन आरोपी ही चला रहा था। पर्याप्त सबूत और गवाही के अभाव में अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।