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रेवाड़ी ईश्वर हत्याकांड: नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपये का लगाया जुर्माना

Mon, 10 Feb 2025 06:37 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Mon, 10 Feb 2025 06:37 PM IST
सार

जांच के बाद रोहड़ाई थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए।

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Rewari Ishwar murder case: Nine convicts sentenced to life imprisonment, fine of Rs 29500 imposed on each conv
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रेवाड़ी के गांव हांसावास में 22 वर्षीय ईश्वर की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत में नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी। अदालत ने दीपक, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, लक्ष्मण, रोहतास, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, नरबीर उर्फ हाथी, परविंदर उर्फ छोटू, व मुरारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 29500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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दरअसल, गांव हांसावास निवासी ईश्वर सिंह (22) अपने मामा के पास गांव बाघपुर में रहता था। अगस्त 2018 में ईश्वर कांवड़ लाने के लिए अपने गांव हांसावास आया हुआ था। 3 अगस्त 2018 को वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गांव गुरावड़ा से वापस घर आ रहा था। रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिलों पर आए 8-10 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया था और रंजिश में ईश्वर की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।
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इस मामले में रोहड़ाई थाना पुलिस ने हांसावास निवासी दीपक की शिकायत पर गांव हांसावास निवासी दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ रिंकू, धीर सिंह उर्फ धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ काला उर्फ देबू, व नरबीर उर्फ हाथी के अतिरिक्त गांव गुरावड़ा निवासी परविंदर उर्फ छोटू और गांव कन्होरा निवासी मुरारी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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आरोपी बलजीत की हो गई थी मौत
जांच के बाद रोहड़ाई थाना पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर सुनीता ग्रोवर की अदालत ने शेष नौ आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी करार देते हुआ जुर्माना लगाया है।

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