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अब नक्शा विरुद्ध निर्माण पर भी होगी कार्रवाई

Fri, 07 Oct 2016 12:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला
ब्यूरो/अमर उजाला Updated Fri, 07 Oct 2016 12:58 AM IST
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शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नगर परिषद ने नक्शा विरुद्ध भवन निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। परिषद ने ऐसे लोगों को चिह्नित कर नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। नोटिस का उचित जवाब नहीं आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मॉडल टाउन क्षेत्र में दो कामर्शियल भवनों को नोटिस थमाया है। उनमें गढ़ी बोलनी रोड स्थित एक हास्पिटल और शिव चौक के पास स्थित एक निजी बैंक है। एक आवासीय क्षेत्र पर बिना अनुमति निर्माण कराने पर नोटिस थमाया गया है। नप अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ सड़कों का अतिक्रमण नहीं बल्कि इस तरह की कार्रवाई की भी शहर में सख्त जरूरत है।
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नक्शा पास कराने के बाद बिना बताए कराते हैं निर्माण
नप जेई सुनील के मुताबिक लोग जिस समय नक्शा पास कराते हैं, उस समय उसी के अनुरूप भवन बनाने का बांड भरते हैं। बाद में नगर परिषद को बिना बताए अवैध रूप से निर्माण कर लेते हैं जो कि दंडनीय है। इस पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद जुर्माने और सजा का भी प्रावधान है।
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कामर्शियल भवनों में पार्किंग ही नहीं
नप के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मॉडल टाउन में शिव चौक के आसपास और अन्य कई कामर्शियल कांपलेक्स और भवनों में नक्शा पास कराने के दौरान बेसमेंट में पार्किंग की जगह दिखाई गई है। जमीनी स्तर पर पार्किंग बिल्डिंग परिसर पर कहीं दिखाई ही नहीं दिया। सभी कामर्शियल बिल्डिंग के वाहन सड़कों पर ही खड़े दिखाई देते हैं।
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क्षेत्र के अनुसार होती है निर्माण की अनुमति
वास्तव में नगर परिषदीय क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति क्षेत्र के हिसाब से निर्धारित होती है। आवासीय और कामर्शियल दोनों भवनों के नक्शों के अलग-अलग नियम हैं। जैसे 100 वर्ग गज जमीन पर रेजीडेंशियल दो मंजिला मकान 100 फीसदी जगह पर बनाया जा सकता है। वहीं जगह बढ़ने के साथ ही नियम बदलते जाते हैं।


कामर्शियल के लिए भी जरूरी हैं कई नियम
कामर्शियल बिल्डिंग बनवाने के लिए नगर परिषद के नियम अनुरूप नक्शा पास करना तो जरूरी है ही साथ ही फायर ब्रिगेड की एनओसी भी लेनी होती है। इसमें आपात स्थिति में निकलने के लिए बिल्डिंग में दो दरवाजे, फायर फाइटिंग सिस्टम का होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा पार्किंग और ओपेन स्पेस भी देखा जाता है।
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कोट
नक्शा विरुद्ध भवन बनवाने वाले कुछ भवन स्वामियों को नोटिस थमाए हैं। नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ ही अन्य भवनों की भी चेकिंग की जाएगी।
- मनोज कुमार, ईओ, नगर परिषद, रेवाड़ी
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