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राजस्थान से लगते सभी बॉर्डर किये सील, पास होने पर भी नहीं मिलेगा जिले में प्रवेश

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2020 10:16 AM IST
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rewari border complitaly seel
डीसी रेवाड़ी yashendar सिंह - फोटो : AMAR UJALA
रेवाड़ी। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने धारा 144 के तहत लॉकडाउन के दौरान आमजन व सरकारी कर्मियों के दूसरे जिलों व राज्यों से प्रतिदिन आवागमन करने पर 3 मई तक पाबंदी लगा दी है।
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आदेश के तहत 1. डॉक्टर, नर्स, अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ, 2. पुलिस अधिकारी / कर्मचारी, 3. सभी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी 4. बैंकर्स को रेवाड़ी में मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर केवल 29-04-2020 को दोपहर 12 बजे तक रेवाड़ी आवागमन की छूट प्रदान की गई है तथा इसके उपरांत 29 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे के बाद किसी को भी आवागमन की कोई छूट नहीं होगी। जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया कि उक्त श्रेणियों को 29-04-2020 से अपने बोर्डिंग और ठहरने की व्यवस्था रेवाड़ी में ही अपने स्तर पर या अपने कार्यालयों में कार्यालय / संस्थान / प्रतिष्ठान के मुखिया की अनुमति के अधीन करनी होगी। जिलाधीश ने कहा कि उपरोक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का भागी होगा।
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