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Rewari News: स्वतंत्रता सेनानी की जमीन धोखाधड़ी मामले में सेवानिवृत्त तहसीलदार चार्जशीट
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स्वतंत्रता सेनानी की जमीन मामले में परिवेदना समिति की बैठक में अपनी बात रखते परिवादी। संवाद
रेवाड़ी। बाल भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई। पहला परिवाद गांव बास रत्नथल में स्वतंत्रता सेनानी की 5 एकड़ जमीन से जुड़ा था। मंत्री ने जमीन फ्रॉड केस में सेवानिवृत्त तहसीलदार जितेंद्र को चार्जशीट करने और जमीन का सौदा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
बैठक अपने तय समय से करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 परिवादों की सुनवाई होनी थी जिनमें 10 नए व 7 लंबित परिवाद शामिल थे। सिर्फ सभी लंबित परिवाद सुने गए मगर नए 5 परिवाद किसी कारणवश नहीं सुने गए।
गांव बास रतनथल के परिवादी राज विजय ने अपनी पुश्तैनी 5 एकड़ जमीन के मामले में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवादी के अनुसार यह भूमि उनके बुजुर्गों ने वर्ष 1906 में महज 14 रुपये में खरीदी थी जिसका इंतकाल नंबर 387 व 388 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
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परिवादी ने शिकायत में कहा कि उन्हें संदेह है कि गिरदावर हनुमान और तहसीलदार जितेंद्र ने मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है। आरोप है कि रजिस्ट्री में गलत तरीके से यह दर्ज किया गया है कि भूमि पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है जबकि इस जमीन से संबंधित मामला सिविल कोर्ट रेवाड़ी और हाईकोर्ट चंडीगढ़ में विचाराधीन है। जमीन पर कब्जे को लेकर एफआईआर थाना कोसली में भी दर्ज है।
परिवादी ने बताया कि अधिकारियों ने रजिस्ट्री करवाने वालों के साथ सांठगांठ कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नियमों की अनदेखी की और गलत रजिस्ट्री की। उसके बाद मंत्री ने संज्ञान लेेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
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100 मीटर में नहीं दिखने चाहिए आरोपी
परिवाद नंबर 4 में खरखड़ा निवासी एक महिला ने बताया कि 16 जून को रात करीब 11 बजे परिवार घर पर सो रहा था। तभी चार गाड़ियों में 25 से 30 लड़के लाठी डंडा लेकर आए और घर के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। आरोप लगाया कि पुलिस मामले में युवकों को बचा रही है।
पुलिस ने बताया कि जिम्मेदार पर कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री ने आदेश दिए कि 100 मीटर के भीतर आरोपी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दोबारा केस दर्ज किया जाएगा। वहीं परिवाद नंबर 5 में गांव बालधन खुर्द निवासी रिछपाल ने शिकायत दी कि उनके खेत की जमीन के समीप अवैध रूप से सात-आठ फुट तक मिट्टी की खुदाई कर ली गई है। इस मामले में राजस्व मंत्री ने एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए।
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बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
मंत्री ने परिवाद नंबर 7 में रेवाड़ी के डीटीपी मनदीप सिहाग को फटकार लगाई। दरअसल, सनसिटी कॉलोनी के लोगों ने समस्या रखी थी कि जब भी वे पानी की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताते हैं तो डीटीपी विभाग के अधिकारी उन्हें अपने घर पर आरओ लगवाने की सलाह देते हैं। मंत्री ने कहा कि अगर पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक पाई गई तो बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर योजनाकार विभाग के जिस अधिकारी ने पूर्व में बिल्डर को ओसी सर्टिफिकेट दिया था, उसे रूल 7 के तहत चार्जशीट किया जाए। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
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परिषद की भूमि को चिह्नित कर उनकी चारदीवारी करवाने के आदेश
परिवाद नंबर 2 दारा सिंह ने शिकायत रखी कि नयागांव दौलतपुर में नगर परिषद की जमीन पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसको अभी तक पूरी तरह से हटवाया नहीं गया है। यह मामला कमिश्नर कोर्ट में विचाराधीन है। राजस्व मंत्री ने कहा कि मामले में एमसी की पैरवी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। साथ ही ईओ एमसी शहर में परिषद की भूमि को चिह्नित कर उनकी चारदीवारी करवाए। जिस जमीन का निर्णय हो चुका है, उसकी चारदीवारी करवाने के लिए सात दिन के टेंडर लगाए जाएं।
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नप ईओ को मंत्री ने कहा- चेतावनी दे रहा हूं, 2 मिनट सस्पेंड करने में लगेगा
परिवाद नंबर 4 (नया परिवाद) में खसरा नंबर 243 को लेकर सुनवाई करते हुए नप ईओ सुशील भुक्कल को मंत्री ने फटकार लगाई। विधायक लक्ष्मण ने नप ईओ से पूछा कि जमीन का रिकॉर्ड नहीं है तो दुकानें कैसे चल रही हैं। मंत्री ने कहा कि अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, 2 मिनट सस्पेंड करने में लगेगा। आगे कहा कि अगली बैठक में रिपोर्ट पूरी नहीं आई तो सीधे सस्पेंड करेंगे। बाद में मुझे मत कहना। इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा खसरा नंबर-242 की प्रापर्टी आईडी जारी होने के मामले में विस्तृत जांच के आदेश भी दिए।
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बैठक अपने तय समय से करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 17 परिवादों की सुनवाई होनी थी जिनमें 10 नए व 7 लंबित परिवाद शामिल थे। सिर्फ सभी लंबित परिवाद सुने गए मगर नए 5 परिवाद किसी कारणवश नहीं सुने गए।
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गांव बास रतनथल के परिवादी राज विजय ने अपनी पुश्तैनी 5 एकड़ जमीन के मामले में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिवादी के अनुसार यह भूमि उनके बुजुर्गों ने वर्ष 1906 में महज 14 रुपये में खरीदी थी जिसका इंतकाल नंबर 387 व 388 राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
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परिवादी ने शिकायत में कहा कि उन्हें संदेह है कि गिरदावर हनुमान और तहसीलदार जितेंद्र ने मिलकर राजस्व रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की है। आरोप है कि रजिस्ट्री में गलत तरीके से यह दर्ज किया गया है कि भूमि पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है जबकि इस जमीन से संबंधित मामला सिविल कोर्ट रेवाड़ी और हाईकोर्ट चंडीगढ़ में विचाराधीन है। जमीन पर कब्जे को लेकर एफआईआर थाना कोसली में भी दर्ज है।
परिवादी ने बताया कि अधिकारियों ने रजिस्ट्री करवाने वालों के साथ सांठगांठ कर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नियमों की अनदेखी की और गलत रजिस्ट्री की। उसके बाद मंत्री ने संज्ञान लेेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए।
100 मीटर में नहीं दिखने चाहिए आरोपी
परिवाद नंबर 4 में खरखड़ा निवासी एक महिला ने बताया कि 16 जून को रात करीब 11 बजे परिवार घर पर सो रहा था। तभी चार गाड़ियों में 25 से 30 लड़के लाठी डंडा लेकर आए और घर के अंदर घुसकर मारपीट करने लगे। आरोप लगाया कि पुलिस मामले में युवकों को बचा रही है।
पुलिस ने बताया कि जिम्मेदार पर कार्रवाई की जा चुकी है। मंत्री ने आदेश दिए कि 100 मीटर के भीतर आरोपी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दोबारा केस दर्ज किया जाएगा। वहीं परिवाद नंबर 5 में गांव बालधन खुर्द निवासी रिछपाल ने शिकायत दी कि उनके खेत की जमीन के समीप अवैध रूप से सात-आठ फुट तक मिट्टी की खुदाई कर ली गई है। इस मामले में राजस्व मंत्री ने एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए।
बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश
मंत्री ने परिवाद नंबर 7 में रेवाड़ी के डीटीपी मनदीप सिहाग को फटकार लगाई। दरअसल, सनसिटी कॉलोनी के लोगों ने समस्या रखी थी कि जब भी वे पानी की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताते हैं तो डीटीपी विभाग के अधिकारी उन्हें अपने घर पर आरओ लगवाने की सलाह देते हैं। मंत्री ने कहा कि अगर पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक पाई गई तो बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर योजनाकार विभाग के जिस अधिकारी ने पूर्व में बिल्डर को ओसी सर्टिफिकेट दिया था, उसे रूल 7 के तहत चार्जशीट किया जाए। इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए हैं। कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं।
परिषद की भूमि को चिह्नित कर उनकी चारदीवारी करवाने के आदेश
परिवाद नंबर 2 दारा सिंह ने शिकायत रखी कि नयागांव दौलतपुर में नगर परिषद की जमीन पर कुछ दबंग किस्म के लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसको अभी तक पूरी तरह से हटवाया नहीं गया है। यह मामला कमिश्नर कोर्ट में विचाराधीन है। राजस्व मंत्री ने कहा कि मामले में एमसी की पैरवी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। साथ ही ईओ एमसी शहर में परिषद की भूमि को चिह्नित कर उनकी चारदीवारी करवाए। जिस जमीन का निर्णय हो चुका है, उसकी चारदीवारी करवाने के लिए सात दिन के टेंडर लगाए जाएं।
नप ईओ को मंत्री ने कहा- चेतावनी दे रहा हूं, 2 मिनट सस्पेंड करने में लगेगा
परिवाद नंबर 4 (नया परिवाद) में खसरा नंबर 243 को लेकर सुनवाई करते हुए नप ईओ सुशील भुक्कल को मंत्री ने फटकार लगाई। विधायक लक्ष्मण ने नप ईओ से पूछा कि जमीन का रिकॉर्ड नहीं है तो दुकानें कैसे चल रही हैं। मंत्री ने कहा कि अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, 2 मिनट सस्पेंड करने में लगेगा। आगे कहा कि अगली बैठक में रिपोर्ट पूरी नहीं आई तो सीधे सस्पेंड करेंगे। बाद में मुझे मत कहना। इसे लेकर एक कमेटी गठित की गई है। इसके अलावा खसरा नंबर-242 की प्रापर्टी आईडी जारी होने के मामले में विस्तृत जांच के आदेश भी दिए।

स्वतंत्रता सेनानी की जमीन मामले में परिवेदना समिति की बैठक में अपनी बात रखते परिवादी। संवाद

स्वतंत्रता सेनानी की जमीन मामले में परिवेदना समिति की बैठक में अपनी बात रखते परिवादी। संवाद