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Rewari News: बिना मान्यता वाले निजी स्कूल नहीं ले सकेंगे दाखिला

Sun, 18 Feb 2024 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 18 Feb 2024 11:20 PM IST
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Private schools without recognition will not be able to take admission
रेवाड़ी। नए शिक्षण सत्र में जिले में बिना मान्यता के चल रहे निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले नहीं होंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने सख्त निर्देश दिए हैं।
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यह भी कहा गया है कि बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से बच्चों का दाखिला नहीं कराने के प्रति अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। प्रचार-प्रसार कर ऐसे स्कूलों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों की गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। बिना मान्यता के स्कूलों के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के बाद सरकार को स्कूलों के संबंध में हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश गिए हैं। वहीं, शिक्षा निदेशालय ने भी अब जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की सूची सार्वजनिक करने, नए सत्र से इन स्कूलों में बच्चों के दाखिले नहीं होने देने की बात कही है। कुछ समय पहले ही शिक्षा विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से चल रहे बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के संबंध में जानकारी भी जुटाई थी और रिपोर्ट दी थी।
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अभिभावकों को किया जाएगा जागरूक

निदेशालय के मुताबिक खंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की अब जिला शिक्षा अधिकारी वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर उन स्कूलों को चिह्नित कर उनकी सूची को सार्वजनिक करने को कहा है। अभिभावकों को इन स्कूलों के अंदर दाखिला नहीं कराने के प्रति आगाह और जागरूक करेंगे।
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खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जिले में बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का सर्वेक्षण कराया गया था। जो आदेश निदेशालय से आता है उस पर अमल किया जाता है। -नसीब सिंह, डीईओ, शिक्षा विभाग।
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