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50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर खोलने की अनुमति

Sat, 29 Jan 2022 11:18 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:18 PM IST
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Permission to open cinema halls, multiplexes and theaters with 50 percent capacity
रेवाड़ी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब प्रदेश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और थिएटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल (10 वीं से 12 वीं) व अन्य शिक्षण संस्थान भी पहली फरवरी से खोले जा रहे हैं।
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन एवं डीसी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि सरकार के इन दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिला रेवाड़ी में पहली फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ ही विश्वविद्यालय, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआईएस, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) खुल सकेंगे। इन संस्थाओं को लगने वाली कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा। रेगुलर सैनिटाइजेशन भी अनिवार्य शर्त है। संबंधित संस्थान 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी छात्रों को शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने के दौरान टीकाकरण की कम से कम पहली खुराक लेने वालों को ही अनुमति होगी।
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दुकानें 7 बजे तक खुल सकेंगी
उन्होंने बताया कि थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है, जो सामाजिक दूरी मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के तहत लागू रहेंगे। उपायुक्त का यह आदेश 10 फरवरी की सुबह 5 बजे तक प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि जिला में बाजार की दुकानें व मॉल अब शाम 7 बजे तक खुल रहे जा सकेंगे, मगर जरूरी सामान जैसे दूध, दवाएं आपूर्ति करने वाली दुकानें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही खोली जा सकेंगी।
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कोविड व्यवहार नहीं मानने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
डीसी ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार नहीं करने वालों के खिलाफ चालान काटे जाएंगे। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये, जबकि जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति के साथ संबंधित संस्थान पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना नहीं जमा करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 व 60 के अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता 188 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
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