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Rewari News: नौ फीसदी ब्याज के साथ बीमा राशि देने का आदेश
Wed, 28 May 2025 12:29 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 28 May 2025 12:29 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। पति की मौत के बाद एक महिला को बीमा का क्लेम नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा की राशि देने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर अब बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा की 2 लाख रुपये की राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित देना होगा। गांव प्राणपुरा गोपालपुर निवासी करुणा ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक शिकायत पत्र 22 दिसंबर 2023 को दायर किया था।
इसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति ने अपने जीवन काल में एक खाता पीएनबी शाखा नांगल मूंदी में खुलवाया था। इस खाते के तहत उनके पति का बीमा किया गया था, जिसके तहत प्रति वर्ष 330 रुपये की राशि उनके अकाउंट से वसूली जा रही थी।
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उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत यह बीमा राशि मृतक के उत्तराधिकारी को दी जानी चाहिए। मृतक का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया गया था। 24 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता के पति की बीमारी की वजह से एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी नहीं दिया क्लेम
पीड़ित महिला ने जब क्लेम मांगा तो उसे देने से इनकार कर दिया गया था। कंपनी का कहना था कि बिसरा रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिस कारण उनका क्लेम नहीं दिया जा सकता। इस मामले में पीड़ित महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दायर कर 2 लाख रुपये का क्लेम लेने की मांग की थी। सुनवाई के बाद फैसला महिला के हक में सुनाया गया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने पाया कि सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। उसके बावजूद महिला को क्लेम नहीं दिया गया।
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रेवाड़ी। पति की मौत के बाद एक महिला को बीमा का क्लेम नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने बीमा कंपनी को ब्याज के साथ बीमा की राशि देने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश पर अब बीमा कंपनी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा की 2 लाख रुपये की राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित देना होगा। गांव प्राणपुरा गोपालपुर निवासी करुणा ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक शिकायत पत्र 22 दिसंबर 2023 को दायर किया था।
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इसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति ने अपने जीवन काल में एक खाता पीएनबी शाखा नांगल मूंदी में खुलवाया था। इस खाते के तहत उनके पति का बीमा किया गया था, जिसके तहत प्रति वर्ष 330 रुपये की राशि उनके अकाउंट से वसूली जा रही थी।
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उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत यह बीमा राशि मृतक के उत्तराधिकारी को दी जानी चाहिए। मृतक का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया गया था। 24 जनवरी 2023 को शिकायतकर्ता के पति की बीमारी की वजह से एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।
सभी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी नहीं दिया क्लेम
पीड़ित महिला ने जब क्लेम मांगा तो उसे देने से इनकार कर दिया गया था। कंपनी का कहना था कि बिसरा रिपोर्ट नहीं दी गई है, जिस कारण उनका क्लेम नहीं दिया जा सकता। इस मामले में पीड़ित महिला ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपने अधिवक्ता के माध्यम से शिकायत दायर कर 2 लाख रुपये का क्लेम लेने की मांग की थी। सुनवाई के बाद फैसला महिला के हक में सुनाया गया। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने पाया कि सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी कर ली गई थी। उसके बावजूद महिला को क्लेम नहीं दिया गया।