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Rewari News: नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ रहेंगे सिर्फ चार लोग

Tue, 27 Aug 2024 12:04 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 27 Aug 2024 12:04 AM IST
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Only four people will be with the candidate at the time of nomination
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के लिए पांच सितंबर से रेवाड़ी, बावल और कोसली विधानसभा क्षेत्रों में स्थित एसडीएम कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकनपत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ सिर्फ चार लोग ही रह सकेंगे। इससे अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होती।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 5 से 12 सितंबर तक जारी रहेगी। 8 सितंबर को रविवार होने के कारण नामांकन पत्र नहीं लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष और वह हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। उम्मीदवार अगर रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा और निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ दस प्रस्तावक होने चाहिए।
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दूसरे जिले के उम्मीदवारों के लिए हैं ये नियम : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार किसी दूसरे जिले से आकर यहां चुनाव के लिए फार्म भरता है तो वह अपनी मतदाता सूची सत्यापित करवाकर लाएगा। नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा, जिसे फार्म 26 कहा जाता है। शपथपत्र में उम्मीदवार को अपनी चल-अचल संपत्ति, ऋण, देनदारी, आपराधिक रिकार्ड का पूर्ण विवरण देना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी सहित पांच व्यक्ति ही निर्वाचन अधिकारी कम एसडीएम की कोर्ट परिसर में मौजूद होने चाहिए।
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सौ मीटर की दूरी में तीन से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेंगे

एसडीएम कार्यालय से सौ मीटर की दूरी में उम्मीदवार तीन से अधिक वाहन नहीं ले जा सकेंगे। उम्मीदवार अपने नए बैंक अकाउंट से चुनाव का सारा लेन-देन का कार्य करेंगे। चुनाव का हिसाब-किताब रखने के लिए एक खर्चा रजिस्टर उम्मीदवार के पास व एक निर्वाचन कार्यालय में रखा जाएगा। एक प्रत्याशी 40 लाख रुपये इस चुनाव में खर्च कर सकता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को दस हजार रुपये और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को पांच हजार रुपये की फीस जमा करवानी होगी।
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