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Rewari News: प्रेक्षक ने एमसीएमसी रूम का किया निरीक्षण
Fri, 13 Sep 2024 12:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 13 Sep 2024 12:57 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। बावल और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के सुदर्शन चक्रवर्ती ने वीरवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 311 डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग (एमसीएमसी) रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखे।
कहा कि टीम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली प्रचार सामग्री पर संज्ञान ले। उन्होंने लॉग रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों का भी बारीकी से अवलोकन किया। कहा कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। इसकी अवहेलना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला व राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव से सम्बंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर नजर भी रखेगी।
उन्होंने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया व इंटरनेट वेबसाइटों में राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आएंगे।
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बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा।
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रेवाड़ी। बावल और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक के सुदर्शन चक्रवर्ती ने वीरवार को लघु सचिवालय के द्वितीय तल पर कमरा नंबर 311 डीआईपीआरओ कार्यालय में स्थापित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग (एमसीएमसी) रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी पेड न्यूज व विज्ञापन पर पैनी नजर रखे।
कहा कि टीम प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित होने वाली प्रचार सामग्री पर संज्ञान ले। उन्होंने लॉग रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों का भी बारीकी से अवलोकन किया। कहा कि उम्मीदवार व राजनीतिक दल प्रसारण एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना विज्ञापन नहीं कर सकेंगे। इसकी अवहेलना करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला व राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। यह कमेटी चुनाव से सम्बंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति देगी और पेड न्यूज पर नजर भी रखेगी।
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उन्होंने बताया कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, रेडियो सहित निजी एफएम चैनल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो-विजुअल डिस्प्ले, फोन पर वॉयस मैसेज, बल्क एसएमएस और सोशल मीडिया व इंटरनेट वेबसाइटों में राजनीतिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणन के दायरे में आएंगे।
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बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उम्मीदवार व राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री के प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रिंट मीडिया में मतदान से पहले व मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले विज्ञापन का भी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। प्रचार सामग्री का प्रमाण पत्र लेने के लिए 48 घंटे पहले एमसीएमसी के पास प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन करना होगा।