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Rewari News: अब 25 अप्रैल तक आरटीई के तहत अभिभावक कर सकतें है आवेदन

Wed, 23 Apr 2025 12:22 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Apr 2025 12:22 AM IST
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Now parents can apply under RTE till 25th April
रेवाड़ी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई अधिनियम 2011 के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए अब अभिभावक 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि पहले आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। मौलिक शिक्षा हरियाणा निदेशालय ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिन अभिभावकों को दाखिला फॉर्म 19 अप्रैल तक आवेदन किए है, उन्हें फॉर्म में संशोधन करते हुए दोबारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा, अन्यथा दाखिला फार्म पोर्टल रद्द माना जाएगा। इसके अलावा जिन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में बच्चे वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में पहले से पढ़ रहे हैं, वे विद्यालय उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपग्रेड करेंगे। बता दें कि सत्यापन करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी उन आवेदनों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद अभिभावकों को विद्यार्थियों के दाखिले से संबंधित दस्तावेज संबंधित विद्यालयों में दाखिले के समय जमा कराने होंगे।
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आरटीई के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर देना होता है आरक्षण :

आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है। विद्यालयों को सीटों की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और विद्यालय की वेबसाइट पर भी डालनी होती है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, निजी विद्यालयों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो विद्यालयों के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है।
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वर्जन :
आरटीई के तहत अभिभावकों अपने बच्चों को नजदीकी निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय निर्देशानुसार जिन अभिभावकों ने पहले 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें भी दोबारा से आवेदन करना होगा। पहले ऑनलाइन आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक थी।
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- सुभाष चंद सांभरिया,जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी।
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