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Rewari News: मतदान केंद्र व बूथ के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन प्रतिबंधित
Sat, 05 Oct 2024 01:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 05 Oct 2024 01:24 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल्यूलर व उपकरण रखने पर पाबंदी रहेगी। राजनीतिक दलों मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर बूथ स्थापित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि मतदान केंद्र, बूथ और इसके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, सेल्यूलर, वायरलेस व कॉर्डलेस आदि का इस्तेमाल करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 8 अक्तूबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में यह आदेश लागू रहेगा। चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार इन आदेशों से छूट दी गई है। आदेश को जिला, सबडिवीजन, तहसील सत्र के कार्यालय, न्यायिक परिसर, थाना व चौकियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।
डीसी ने कहा कि बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित नगर निकाय संस्था, जिला परिषद, कस्बा क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि से स्थानीय कानून के तहत अनुमति ली जानी चाहिए। बूथ में दो कुर्सी और एक मेज लगाई जा सकती है। मौसम के मद्देनजर इनके ऊपर छाता या कपड़े से बना आवरण लगाया जा सकता है। उम्मीदवार या राजनैतिक दल के नाम या निशान वाली अनाधिकृत वोटर पर्चियां भी नहीं दी जा सकती।
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रेवाड़ी। मतदान केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, सेल्यूलर व उपकरण रखने पर पाबंदी रहेगी। राजनीतिक दलों मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के बाहर बूथ स्थापित करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने कहा कि मतदान केंद्र, बूथ और इसके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, सेल्यूलर, वायरलेस व कॉर्डलेस आदि का इस्तेमाल करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 8 अक्तूबर को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में यह आदेश लागू रहेगा। चुनाव ड्यूटी व कानून व्यवस्था पर तैनात अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार इन आदेशों से छूट दी गई है। आदेश को जिला, सबडिवीजन, तहसील सत्र के कार्यालय, न्यायिक परिसर, थाना व चौकियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।
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डीसी ने कहा कि बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित नगर निकाय संस्था, जिला परिषद, कस्बा क्षेत्र समिति, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि से स्थानीय कानून के तहत अनुमति ली जानी चाहिए। बूथ में दो कुर्सी और एक मेज लगाई जा सकती है। मौसम के मद्देनजर इनके ऊपर छाता या कपड़े से बना आवरण लगाया जा सकता है। उम्मीदवार या राजनैतिक दल के नाम या निशान वाली अनाधिकृत वोटर पर्चियां भी नहीं दी जा सकती।
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