{"_id":"696bd4c9f3e86e580303e577","slug":"man-sentenced-to-20-years-in-prison-for-raping-a-four-year-old-girl-rewari-news-c-198-1-rew1001-232217-2026-01-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Sat, 17 Jan 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 17 Jan 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने चार साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 20 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार जिले के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 1 नवंबर 2023 को उसकी चार साल की बेटी ने अपनी मां को संवेदनशील अंग में दर्द होने की शिकायत की थी। बच्ची के संवेदनशील अंग में जख्म बना था।
बच्ची ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की है। इस पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार जिले के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 1 नवंबर 2023 को उसकी चार साल की बेटी ने अपनी मां को संवेदनशील अंग में दर्द होने की शिकायत की थी। बच्ची के संवेदनशील अंग में जख्म बना था।
विज्ञापन
बच्ची ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ गलत हरकत की है। इस पर पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।