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Rewari News: नाबालिग का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 14 May 2025 12:13 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 14 May 2025 12:13 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and sexually assaulting a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 19 अप्रैल 2023 की दोपहर उनका नाबालिग बेटा स्कूल से घर आ रहा था।
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रास्ते में गांव का एक युवक ने बेटे का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इसी दौरान एक अन्य युवक ने उसे देख लिया और बच्चे को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया।
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इस पर पुलिस ने महिला की शिकायत पर थाना सेक्टर 6 धारूहेड़ा में अपहरण और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।
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