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Rewari News: मोबाइल फोन और नकदी छीनने के दोषी को 5 साल की कैद
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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बुधवार को युवक से मोबाइल फोन व नकदी छीनने वाले दोषी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
दर्ज रिपोर्ट के अनुसार यूपी के जिला सिद्धार्थ नगर के गांव बनकटा मिठवल बांसी बंसी निवासी नागेश्वर 18 अगस्त 2021 को रोजगार की तलाश में धारूहेड़ा आए थे। रात बिताने के लिए वह औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद चाय की दुकान के सामने बैठ गए। इस दौरान वहां बाइक से दो युवक आए। उन्होंने नागेश्वर को अकेला देखकर उनसे मोबाइल फोन व बैग छीन लिया। बैग में कपड़े के साथ 1300 रुपये थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई भी की। सुबह जब लोग पहुंचे तो पीड़ित ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। साथ ही इसकी सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिया के अनुसार मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी धारूहेड़ा निवासी संदीप उर्फ हीनू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया। बुधवार दोपहर बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संदीप को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर संदीप को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दर्ज रिपोर्ट के अनुसार यूपी के जिला सिद्धार्थ नगर के गांव बनकटा मिठवल बांसी बंसी निवासी नागेश्वर 18 अगस्त 2021 को रोजगार की तलाश में धारूहेड़ा आए थे। रात बिताने के लिए वह औद्योगिक क्षेत्र में एक बंद चाय की दुकान के सामने बैठ गए। इस दौरान वहां बाइक से दो युवक आए। उन्होंने नागेश्वर को अकेला देखकर उनसे मोबाइल फोन व बैग छीन लिया। बैग में कपड़े के साथ 1300 रुपये थे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनकी पिटाई भी की। सुबह जब लोग पहुंचे तो पीड़ित ने अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। साथ ही इसकी सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिया के अनुसार मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद एक आरोपी धारूहेड़ा निवासी संदीप उर्फ हीनू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दे दिया। बुधवार दोपहर बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए संदीप को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर संदीप को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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