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Rewari News: एनएच-919 के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, धारूहेड़ा के तीन गांवों की जमीन अधिग्रहित होगी
Sat, 22 Aug 2026 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 22 Aug 2026 11:59 PM IST
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धारूहेड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग-919 पर विभिन्न हिस्सों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया है। इस अधिसूचना में धारूहेड़ा क्षेत्र के तीन गांवों को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 0 से 1.8 तक के हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके अंतर्गत धारूहेड़ा, कापड़ीवास और घटाल मेहणियावास गांवों की जमीन शामिल है।
अधिसूचना में इन गांवों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए संबंधित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
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अधिसूचना केवल जिले तक सीमित नहीं है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 के नूंह और गुरुग्राम जिलों से गुजरने वाले हिस्सों को भी परियोजना में शामिल किया गया है।
नूंह जिले में किलोमीटर 5.2 से 25.2 तक, गुरुग्राम जिले में 0 से 5.2 किलोमीटर तक और रेवाड़ी जिले में 0 से 1.8 किलोमीटर तक के हिस्से से संबंधित भूमि के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
नूंह जिले के तावडू क्षेत्र में जौरासी, राठीवास, रंगाला, सुनारी, चूंधिका, निजामपुर, कलारपुरी, गोगजाका और तावडू सहित गांवों का उल्लेख अधिसूचना में किया गया है। वहीं गुरुग्राम जिले के पटौदी और मानेसर क्षेत्र के गांव भी इसके दायरे में रखे गए हैं।
क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा मार्ग
धारूहेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 का हिस्सा स्थानीय यातायात के साथ-साथ आसपास के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क के उन्नयन से इस मार्ग की क्षमता और यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, अधिसूचना में परियोजना के पूरा होने की समयसीमा या मुआवजे की राशि का विवरण नहीं दिया गया है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग के किलोमीटर 0 से 1.8 तक के हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है। इसके अंतर्गत धारूहेड़ा, कापड़ीवास और घटाल मेहणियावास गांवों की जमीन शामिल है।
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अधिसूचना में इन गांवों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज किए गए हैं। इसका मतलब है कि प्रस्तावित सड़क परियोजना के लिए संबंधित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
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अधिसूचना केवल जिले तक सीमित नहीं है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 के नूंह और गुरुग्राम जिलों से गुजरने वाले हिस्सों को भी परियोजना में शामिल किया गया है।
नूंह जिले में किलोमीटर 5.2 से 25.2 तक, गुरुग्राम जिले में 0 से 5.2 किलोमीटर तक और रेवाड़ी जिले में 0 से 1.8 किलोमीटर तक के हिस्से से संबंधित भूमि के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
नूंह जिले के तावडू क्षेत्र में जौरासी, राठीवास, रंगाला, सुनारी, चूंधिका, निजामपुर, कलारपुरी, गोगजाका और तावडू सहित गांवों का उल्लेख अधिसूचना में किया गया है। वहीं गुरुग्राम जिले के पटौदी और मानेसर क्षेत्र के गांव भी इसके दायरे में रखे गए हैं।
क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा मार्ग
धारूहेड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-919 का हिस्सा स्थानीय यातायात के साथ-साथ आसपास के औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क के उन्नयन से इस मार्ग की क्षमता और यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। हालांकि, अधिसूचना में परियोजना के पूरा होने की समयसीमा या मुआवजे की राशि का विवरण नहीं दिया गया है।