जंग लगी गाड़ी बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने ठोंका 50 हजार का हर्जाना
रेवाड़ी। ग्राहक को जंग लगी नई सफारी कार बेचने और उसे न बदलने पर शिकायतकर्ता की ओर से दायर किए वाद में नारनौल उपभोक्ता फोरम ने डिनको मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर 50 हजार रुपये हर्जाना ठोंकने के साथ ही शिकायतकर्ता को 2200 रुपये वाद खर्च देने के भी आदेश दिए हैं। गांव गनियार निवासी मनोज कुमार ने रेवाड़ी के बावल रोड स्थित डिनको मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड कंपनी और उसके नारनौल के निजामपुर रोड स्थित उप कार्यालय से 25 जुलाई 2011 को टाटा सफारी कार 8 लाख 18 हजार रुपये में खरीदी थी। पहली अधिकृत सर्विस सेंटर पर पहली सर्विस के दौरान कार में जंग लगने की बात सामने आई थी। मनोज कुमार ने अपनी गाड़ी की पहली सर्विस अधिकृत सर्विस सेंटर पर करवाई तो पता चला कि कार की ड्राइवर की ऊपरी छत व ड्राइविंग सीट के नीचे जंग लगी है।
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नई गाड़ी की कीमत पर पुरानी बेचने का लगाया आरोप
मनोज के अनुसार इसकी शिकायत डिनको मोटर्स को की लेकिन उन्होंने गाड़ी बदलने से मना कर दिया। इसके लिए शिकायतकर्ता ने नई गाड़ी की कीमत लेकर पुरानी गाड़ी बेचने का आरोप लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम नारनौल में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने टाटा मोटर्स व डिनको मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड रेवाड़ी व नारनौल को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया।
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अनफेयर ट्रेंडिंग का माना था दोषी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन बुद्धदेव यादव, सदस्या ऊषा यादव व लोकेश कुमार नंदवानी ने डिनको मोटर्स के दोनों कार्यालयों को सेवाओं में कोताही बरतने व अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस का दोषी मानते हुए 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को देने, डिनको मोटर्स द्वारा 2200 रुपये वाद खर्च अलग से देने और दस फीसदी ब्याज क्षतिपूर्ति राशि पर दिए जाने का आदेश दिया है।