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Rewari News: मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी

Tue, 24 Sep 2024 01:54 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 24 Sep 2024 01:54 AM IST
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It is necessary to have a name in the voter list to vote.
संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव के तहत मतदान 5 अक्तूबर को होगा। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। वैकल्पिक दस्तावेजों को दिखा कर मतदान किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम का पता कर सकते हैं। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है लेकिन उसके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं है तो भी वह वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।
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चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
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